फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Haryanvi actor Uttar Kumar gets bail in rape case

Ghaziabad News: हरियाणवी अभिनेता उत्तर कुमार को दुष्कर्म के मामले में मिली जमानत

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 26 Sep 2025 02:41 AM IST
सार

गाजियाबाद में हरियाणवी अभिनेता-निर्देशक उत्तर कुमार को एससी-एसटी कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट और पीड़िता के मेडिकल से इनकार को आधार माना। जमानत के लिए दो लाख रुपये का बॉन्ड देना होगा।

विज्ञापन
Haryanvi actor Uttar Kumar gets bail in rape case

विस्तार

गाजियाबाद। हरियाणवी फिल्मों के अभिनेता एवं निर्देशक उत्तर कुमार की जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को एससी-एसटी एक्ट कोर्ट से जमानत मिल गई। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती ने चिकित्सकीय परीक्षण कराने से इन्कार कर दिया था। इसके अलावा पुलिस मामले को झूठा मानते हुए दो बार क्लोजर रिपोर्ट लगा चुकी थी। एससी-एसटी एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गौरव शर्मा ने जमानत के एवज में दो लाख रुपये का बॉन्ड और इतनी ही रकम के दो जमानती पेश करने का आदेश दिया। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र की रहने वाली एक एक्ट्रेस ने 18 जुलाई 2025 को अर्जी दी थी, इसमें बताया था कि वह हरियाणा संगीत और मनोरंजन उद्योग में काम करने वाली कलाकार है। युवती का आरोप था कि उत्तर कुमार ने फिल्मों में काम देने के बहाने कई बार दुष्कर्म किया। बाद में शादी करने का झांसा दिया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर युवती ने मुख्यमंत्री दरबार लखनऊ में अर्जी लगाई थी। इसके बाद पुलिस ने उत्तर कुमार को अमरोहा से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। आरोपी पक्ष की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई। बृहस्पतिवार को इस पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों ने अपने-अपने तर्क रखे। विशेष लोक अभियोजक ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत का विरोध किया, जबकि बचाव पक्ष ने अभिनेता को झूठे आरोप में फंसाने की बात कही। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बाद में जमानत अर्जी पर फैसला सुनाया।
विज्ञापन


-
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed