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बुलंदशहर: राज्य सूचना आयोग ने ग्राम सचिव पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

Sat, 15 Jan 2022 11:06 AM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Sat, 15 Jan 2022 11:06 AM IST
सार

उमेश शर्मा ने 3 साल पहले ग्राम पंचायत बैरमनगर में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनवाए गए शौचालयों और ग्राम पंचायत में कराए गए निर्माण कार्यों के बारे में सूचना मांगी थीं, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव ने बहाने बनाकर सूचनायें देने से मना कर दिया।

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Ghaziabad state information commission impose 25 thousand fine on gram sachiv
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विस्तार

बुलंदशहर में राज्य सूचना आयोग ने ब्लॉक पहासू की ग्राम पंचायत बैरमपुर के ग्राम सचिव पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई आरटीई कार्यकर्ता को समय पर सूचना न देने पर की गई है। जुर्माना की राशि वसूलने के लिए विभाग को भी निर्देशित किया गया है।

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छतारी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता उमेश शर्मा की शिकायत पर राज्य सूचना आयोग ने ब्लॉक पहासू की ग्राम पंचायत बैरमनगर के सचिव पम्मी सिंह पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर सचिव के वेतन से वसूली करके राजकोष में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
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उमेश शर्मा ने 3 साल पहले ग्राम पंचायत बैरमनगर में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनवाए गए शौचालयों और ग्राम पंचायत में कराए गए निर्माण कार्यों के बारे में सूचना मांगी थीं, लेकिन ग्राम पंचायत सचिव ने बहाने बनाकर सूचनायें देने से मना कर दिया। इसके बाद उमेश शर्मा ने उप्र राज्य सूचना आयोग में शिकायत की, जहां कई बार इस मामले की सुनवाई हुई।
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उमेश शर्मा द्वारा लगातार की गई पैरवी के बाद कुछ सूचनाएं भेजी गईं। लेकिन आयोग ने माना कि 30 दिन के निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध कराने के बजाय जानबूझकर देरी की गई और इसी वजह से राज्य सूचना आयुक्त ने ग्राम पंचायत सचिव पम्मी सिंह पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।  

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