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प्रेजिडियम स्कूल की चेयरपर्सन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी, नोटिस चस्पा
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प्रेजिडियम स्कूल की चेयरपर्सन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी, नोटिस चस्पा
इंदिरापुरम। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रेजिडियम स्कूल की चेयरपर्सन सुधा गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। चेयरपर्सन व अन्य पर फीस और स्कूल में निवेश के बहाने 2.85 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप है। सोमवार को इंदिरापुरम पुलिस ने स्कूल के बाहर नोटिस की कॉपी चस्पा की। लोगों ने कार्रवाई की फोटो व वीडियो बनाकर मोबाइल में कैद कर ली। मजिस्ट्रेट ने बिना किसी त्रुटि के गिरफ्तार कर चेयरपर्सन को पेश करने के आदेश दिए हैं। इंदिरापुरम पुलिस अब आरोपी की तलाश में घर पर मुनादी कराएगी।
शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसायटी निवासी अनंतशील ने इंदिरापुरम थाने में 7 जुलाई 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। वर्ष 2011 में उन्होंने बेटे उमंग व अनिरूद्ध का स्कूल में दाखिला कराया था। प्रबंधन ने तब स्कूल फीस की योजना बताकर उनसे 23 लाख रुपये जमा कराए थे। बाद में, प्रबंधन ने उनकी आर्थिक स्थिति देखकर स्कूल में निवेश करने का प्रलोभन दिया। उनसे कहा कि प्रेजिडियम व मदर्स प्राइड स्कूल उनकी संस्था संत नामदेव एजुकेशन सोसायटी की शाखाओं का 200 तक विस्तार करना चाहते हैं, जिसके लिए 800 करोड़ रुपये का प्रबंध है, अब 200 करोड़ रुपये की जरूरत है। उन्होंने वर्ष 2021 में दस लाख रुपये का निवेश किया। वर्ष 2016-17 तक उन्होंने दो करोड़ रुपये का निवेश किया। आरोप है कि प्रबंधन ने उनसे चार करोड़ रुपये और निवेश करने की बात कही, लेकिन मना कर दिया। इस पर प्रबंधन ने उन्हें पिछली रकम का लाभ देना बंद कर दिया। स्कूल की कई मीटिंग में जगमोहन और उनके बेटे साहिल ने फिर निवेश की बात कर पैसा सुरक्षित होने का आश्वासन दिया। प्रबंधन से पैसे मांगने पर उन्हें व परिवार को धमकी दी जाने लगीं। प्रबंधन ने उनसे फिर बात की और प्रलोभन देकर कुल 2 करोड़ 85 लाख रुपये हड़प लिए। उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर इंदिरापुरम थाने में चेयरपर्सन सुधा गुप्ता, देवेंद्र गुप्ता, पारस गुप्ता, मेघा वर्मा, राजरानी गुप्ता, भूमिका लूथरा, आशुतोष शर्मा, अनिल कुमार गोयल, नीलम बंसल, जगमोहन गर्ग व साहिल गर्ग के खिलाफ धारा-420 (धोखाधड़ी), धारा-409 (लोकसेवक द्वारा सौंपी गई सम्पत्ति में आपराधिक विश्वासघात करना), धारा-467 (हस्तांतरण की कूटरचना), धारा 468 (धोखे के लिए कूटरचना ), धारा 471 (कूटरचित दस्तावेज का असली की तरह इस्तेमाल करना) और धारा-120बी (दिमागी साठगांठ दिखाने वाले साक्ष्य के अभाव में आपराधिक साजिश) के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। प्रधानाचार्य मनविंदर कौर का कहना है कि प्रबंधन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस मामले में सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। सीओ इंदिरापुरम अभय कुमार मिश्र का कहना है कि गिरफ्तारी वारंट स्कूल की दीवार पर चस्पा किया गया है। अन्य आरोपियों के खिलाफ भी विवेचना चल रही है। कोर्ट के निर्देश का पालन कर कार्रवाई की जाएगी।
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इंदिरापुरम। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रेजिडियम स्कूल की चेयरपर्सन सुधा गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। चेयरपर्सन व अन्य पर फीस और स्कूल में निवेश के बहाने 2.85 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप है। सोमवार को इंदिरापुरम पुलिस ने स्कूल के बाहर नोटिस की कॉपी चस्पा की। लोगों ने कार्रवाई की फोटो व वीडियो बनाकर मोबाइल में कैद कर ली। मजिस्ट्रेट ने बिना किसी त्रुटि के गिरफ्तार कर चेयरपर्सन को पेश करने के आदेश दिए हैं। इंदिरापुरम पुलिस अब आरोपी की तलाश में घर पर मुनादी कराएगी।
शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसायटी निवासी अनंतशील ने इंदिरापुरम थाने में 7 जुलाई 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। वर्ष 2011 में उन्होंने बेटे उमंग व अनिरूद्ध का स्कूल में दाखिला कराया था। प्रबंधन ने तब स्कूल फीस की योजना बताकर उनसे 23 लाख रुपये जमा कराए थे। बाद में, प्रबंधन ने उनकी आर्थिक स्थिति देखकर स्कूल में निवेश करने का प्रलोभन दिया। उनसे कहा कि प्रेजिडियम व मदर्स प्राइड स्कूल उनकी संस्था संत नामदेव एजुकेशन सोसायटी की शाखाओं का 200 तक विस्तार करना चाहते हैं, जिसके लिए 800 करोड़ रुपये का प्रबंध है, अब 200 करोड़ रुपये की जरूरत है। उन्होंने वर्ष 2021 में दस लाख रुपये का निवेश किया। वर्ष 2016-17 तक उन्होंने दो करोड़ रुपये का निवेश किया। आरोप है कि प्रबंधन ने उनसे चार करोड़ रुपये और निवेश करने की बात कही, लेकिन मना कर दिया। इस पर प्रबंधन ने उन्हें पिछली रकम का लाभ देना बंद कर दिया। स्कूल की कई मीटिंग में जगमोहन और उनके बेटे साहिल ने फिर निवेश की बात कर पैसा सुरक्षित होने का आश्वासन दिया। प्रबंधन से पैसे मांगने पर उन्हें व परिवार को धमकी दी जाने लगीं। प्रबंधन ने उनसे फिर बात की और प्रलोभन देकर कुल 2 करोड़ 85 लाख रुपये हड़प लिए। उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देश पर इंदिरापुरम थाने में चेयरपर्सन सुधा गुप्ता, देवेंद्र गुप्ता, पारस गुप्ता, मेघा वर्मा, राजरानी गुप्ता, भूमिका लूथरा, आशुतोष शर्मा, अनिल कुमार गोयल, नीलम बंसल, जगमोहन गर्ग व साहिल गर्ग के खिलाफ धारा-420 (धोखाधड़ी), धारा-409 (लोकसेवक द्वारा सौंपी गई सम्पत्ति में आपराधिक विश्वासघात करना), धारा-467 (हस्तांतरण की कूटरचना), धारा 468 (धोखे के लिए कूटरचना ), धारा 471 (कूटरचित दस्तावेज का असली की तरह इस्तेमाल करना) और धारा-120बी (दिमागी साठगांठ दिखाने वाले साक्ष्य के अभाव में आपराधिक साजिश) के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। प्रधानाचार्य मनविंदर कौर का कहना है कि प्रबंधन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस मामले में सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है। सीओ इंदिरापुरम अभय कुमार मिश्र का कहना है कि गिरफ्तारी वारंट स्कूल की दीवार पर चस्पा किया गया है। अन्य आरोपियों के खिलाफ भी विवेचना चल रही है। कोर्ट के निर्देश का पालन कर कार्रवाई की जाएगी।
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