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मासूम से अश्लील हरकत करने के दोषी को चार वर्ष की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Nov 2022 08:30 AM IST
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मासूम से अश्लील हरकत करने के दोषी को चार वर्ष की सजा
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गाजियाबाद। लिंक रोड थाना क्षेत्र में चार वर्ष पहले साढ़े चार वर्ष की मासूम बच्ची से अश्लील हरकत करने के दोषी को पाक्सो कोर्ट ने चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हर्षवर्धन ने दोषी पर पांच हजार का रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि लिंक रोड थाने में 17 नवंबर 2018 को बच्ची की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मां ने बताया था कि 16 नवंबर की शाम पास में ही दुकान पर सामान लेने गई थी। उस समय बेटी भी साथ गई थी, सामान लेने के दौरान वह खेलते हुए दूर चली गई। सामान लेने के बाद मां बच्ची को ढूंढने लगी तो मौके पर नहीं थी। अपने दो परिचितों के साथ ही आसपास ढूंढने लगी। एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला संजीव कुमार बच्ची को गोद में उठाकर ले गया है। सभी ढूंढते हुए रेलवे लाइन के पार गए तो संजीव बच्ची के साथ गलत काम करने की नीयत से जंगल की तरफ जा रहा था। लोगों ने पकड़कर संजीव की पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। इस मामले में अदालत में छह गवाहों ने अपना बयान दर्ज कराया था।
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