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तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को भी लेना होगा लाइसेंस
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तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को भी लेना होगा लाइसेंस
गाजियाबाद। शहर में तंबाकू या इससे बने उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदारों को अब नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। बीते साल शासन के बाद नगर निगम बोर्ड में यह नियमावली पास कर दी गई थी। अब एक अप्रैल से इसे लागू कर दिया गया है। नगर निगम लाइसेंस जारी करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करा रहा है।
लखनऊ नगर निगम में यह व्यवस्था पहले से लागू थी, अब गाजियाबाद समेत बाकी नगर निगमों में तंबाकू की बिक्री को लाइसेंस के दायरे में लाया गया है। नगर विकास विभाग ने तंबाकू उत्पादन लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क उपविधि-2021 का ड्राफ्ट बीते साल ही जारी कर दिया था। इसे नगर निगम के बोर्ड से पास कराया जाना जरूरी था। बीते विधानसभा चुनाव से पहले हुई बोर्ड बैठक में नगर निगम पार्षदों ने इस पर सहमति जता दी थी। अधिकारियों ने यह सूचना शासन को भेज दी है। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा का कहना है कि एक अप्रैल से इसे दुकानदारों पर लागू कर दिया गया है। इस नियमावली के अनुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में किसी भी दुकान, मॉल, सुपर मार्केट, थोक बाजार, जनरल मर्चेंट, किराना दुकान, गुमटी आदि पर सिगरेट, तंबाकू उत्पादों की बिक्री बगैर लाइसेंस के नहीं होगी। बिना लाइसेंस बिक्री करते हुए पाए जाने पर नगर निगम ने जुर्माने का भी प्रावधान किया है। पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपये जुर्माना व सामान जब्त कर लिया जाएगा, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये जुर्माना देना होगा। तीसरी बार पकड़े जाने पर 5000 जुर्माना वसूलने के साथ ही विक्रेता के खिलाफ प्राथमिक रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी।
18 वर्ष से अधिक आयु वाले ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। उनके पास आधार कार्ड होना भी अनिवार्य होगा। शहर के बाहर का आधार कार्ड होने पर पार्षद से सत्यापन कराना होगा। शैक्षिक संस्थान से 100 मीटर के भीतर स्थित दुकान को तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
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हर साल होगा नवीनीकरण
नगर निगम में पंजीकरण कराने वाले दुकानदार को लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसकी अवधि एक साल की होगी। इसके बाद उसका नवीनीकरण कराना होगा। अस्थायी दुकान के लिए 200 रुपये और स्थायी दुकान के लिए 1000 रुपये पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। थोक बिक्री के लिए 5000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। नवीनीकरण कराने पर थोक बिक्री के लिए 5000 रुपये, स्थायी दुकान के लिए 200 व गुमटी लगाने वाले अस्थायी दुकानदारों को 100 रुपये पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा।
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गाजियाबाद। शहर में तंबाकू या इससे बने उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदारों को अब नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। बीते साल शासन के बाद नगर निगम बोर्ड में यह नियमावली पास कर दी गई थी। अब एक अप्रैल से इसे लागू कर दिया गया है। नगर निगम लाइसेंस जारी करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करा रहा है।
लखनऊ नगर निगम में यह व्यवस्था पहले से लागू थी, अब गाजियाबाद समेत बाकी नगर निगमों में तंबाकू की बिक्री को लाइसेंस के दायरे में लाया गया है। नगर विकास विभाग ने तंबाकू उत्पादन लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क उपविधि-2021 का ड्राफ्ट बीते साल ही जारी कर दिया था। इसे नगर निगम के बोर्ड से पास कराया जाना जरूरी था। बीते विधानसभा चुनाव से पहले हुई बोर्ड बैठक में नगर निगम पार्षदों ने इस पर सहमति जता दी थी। अधिकारियों ने यह सूचना शासन को भेज दी है। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा का कहना है कि एक अप्रैल से इसे दुकानदारों पर लागू कर दिया गया है। इस नियमावली के अनुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में किसी भी दुकान, मॉल, सुपर मार्केट, थोक बाजार, जनरल मर्चेंट, किराना दुकान, गुमटी आदि पर सिगरेट, तंबाकू उत्पादों की बिक्री बगैर लाइसेंस के नहीं होगी। बिना लाइसेंस बिक्री करते हुए पाए जाने पर नगर निगम ने जुर्माने का भी प्रावधान किया है। पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपये जुर्माना व सामान जब्त कर लिया जाएगा, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रुपये जुर्माना देना होगा। तीसरी बार पकड़े जाने पर 5000 जुर्माना वसूलने के साथ ही विक्रेता के खिलाफ प्राथमिक रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी।
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18 वर्ष से अधिक आयु वाले ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे। उनके पास आधार कार्ड होना भी अनिवार्य होगा। शहर के बाहर का आधार कार्ड होने पर पार्षद से सत्यापन कराना होगा। शैक्षिक संस्थान से 100 मीटर के भीतर स्थित दुकान को तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
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हर साल होगा नवीनीकरण
नगर निगम में पंजीकरण कराने वाले दुकानदार को लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसकी अवधि एक साल की होगी। इसके बाद उसका नवीनीकरण कराना होगा। अस्थायी दुकान के लिए 200 रुपये और स्थायी दुकान के लिए 1000 रुपये पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। थोक बिक्री के लिए 5000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। नवीनीकरण कराने पर थोक बिक्री के लिए 5000 रुपये, स्थायी दुकान के लिए 200 व गुमटी लगाने वाले अस्थायी दुकानदारों को 100 रुपये पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा।