10 लाख न देने पर मार डाला: ताऊ, ताई और दो भाइयों के हत्यारे को फांसी, कोर्ट ने 80 हजार का अर्थदंड भी लगाया
माई सिटी रिपोर्टर, गाजियाबाद
Published by: Vikas Kumar
Updated Tue, 12 Mar 2024 09:38 PM IST
सार
न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा ने दोषी अयूब पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी को सजा दिलाने में चश्मदीद व अजहरुद्दीन की पत्नी अफसाना के बयान, घटना स्थल पर मिले दोषी के शर्ट की बटन और सीसीटीवी फुटेज अहम रहे।
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कातिल आयूब
- फोटो : अमर उजाला