फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   FOB issued notices to firms, advertising delete Corporation

एफओबी फर्मों को नोटिस जारी, विज्ञापन हटाएगा निगम

Wed, 13 Apr 2016 12:54 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गाजियाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Wed, 13 Apr 2016 12:54 AM IST
विज्ञापन
FOB issued notices to firms, advertising delete Corporation
नगर - फोटो : अमर उजाला

एफओबी (फुटओवर ब्रिज) का निर्माण पूरा किए बिना ही विज्ञापन लगाने का मामला तूल पकड़ा तो अब निगम अफसरों ने संचालन करने वाली फर्मों को नोटिस जारी किए हैं।

विज्ञापन


जांच में सामने आया है कि अधिकांश कांट्रेक्टरों ने अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं किया। अधिकारियोें ने नोटिस का जवाब मिलने पर ब्रिज पर लगे अवैध विज्ञापन हटाने का दावा किया है।
विज्ञापन


शहर में 18 स्थानों पर नगर निगम ने फुटओवर ब्रिज बनाने का कांट्रेक्ट बीओटी (बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर) पैटर्न पर दिया था। इनमें 12 एफओबी का ठेका एक ही फर्म के पास है। इनका निर्माण करने वाली संस्थाओं को 15 से 20 साल विज्ञापन लगाने की अनुमति दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


संस्थाओं को इन पर बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए लिफ्ट या एस्केलेटर भी लगाने थे। 18 में से 16 एफओबी बनकर तैयार हो चुके हैं। इन पर विज्ञापन लगाने भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन लिफ्ट नहीं लगाई।


बोर्ड बैठक में इस मुद्दे पर पार्षदों के विरोध जताने पर नगर आयुक्त ने सर्वे कराकर अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने वाली फर्मों को चिह्नित कराया है। बीओटी प्रभारी व अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा ने बताया कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित फर्मों को नोटिस जारी कर अनुबंध निरस्त करने की चेतावनी दी गई है। सोमवार से विज्ञापन हटाए जाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed