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यूपी में ये कैसी दबंगई: 2.5 करोड़ के जिम सामान के बदले 10 लाख की रंगदारी, पीड़ित ने कोर्ट से लगाई गुहार

Mon, 20 Jul 2026 04:43 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Mon, 20 Jul 2026 04:43 PM IST
सार

पीड़ित ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्होंने वर्ष 2020 में अजनारा हेरिटेज सोसायटी सेक्टर-74, नोएडा में 'एफ-1 फिटनेस' नाम से जिम शुरू किया था, जिसमें करीब 2.5 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। 

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Extortion of ₹10 lakh demanded in exchange for gym equipment worth ₹2.5 crore
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

नोएडा के सेक्टर-74 स्थित अजनारा हेरिटेज सोसाइटी में जिम का सामान निकालने के एवज में 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित जिम संचालक ने गाजियाबाद के एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरडब्ल्यूए सचिव और दो अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग की है।

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वेव सिटी स्थित लक्सूरिया एस्टेट आदित्य वर्ल्ड सिटी निवासी मोनू मिश्रा ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्होंने वर्ष 2020 में अजनारा हेरिटेज सोसाइटी सेक्टर-74, नोएडा में 'एफ-1 फिटनेस' नाम से जिम शुरू किया था, जिसमें करीब 2.5 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2022 में जब जिम दोबारा चालू करने की कोशिश की, तो सोसाइटी की आरडब्ल्यूए समिति ने विरोध करना शुरू कर दिया। आरोप है कि आरडब्ल्यूए के वर्तमान सचिव अभिनव सैनी ने उनसे कई बार में 1-1 लाख रुपये की वसूली की। उत्पीड़न से तंग आकर उन्होंने वर्ष 2025 में जिम बंद कर दिया। 

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आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने जिम का करोड़ों का सामान बाहर निकालने से रोक दिया और इसके एवज में 10 लाख रुपये रंगदारी की मांग की। पीड़ित के अनुसार, बिल्डर कम्पनी (अजनारा इंडिया लिमिटेड) द्वारा सामान ले जाने की अनुमति मिलने के बाद भी आरोपी ने 1 अप्रैल 2026 को ईमेल भेजकर 6.50 लाख रुपये की मांग की। 6 जून 2026 को जब पीड़ित अपनी सोसाइटी से निकल रहे थे तब दो अज्ञात बाइक सवारों ने उनकी गाड़ी रोक ली और फोन पर आरोपी अभिनव सैनी से बात कराई। आरोप है कि फोन पर 15 दिनों के भीतर 10 लाख रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। 

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पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने इस सम्बंध में थाना वेव सिटी और पुलिस आयुक्त, को 3 जुलाई को शिकायती पत्र दिया था, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने और सुरक्षा की मांग की है। एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जांच-पड़ताल करके वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।

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