Ghaziabad News: जमानत के बाद भी दारोगा ने आरोपी को भेजा जेल, कोर्ट ने तीन मई तक मांगा जवाब
अदालत में मौजूद दरोगा ने कहा कि आरोपी के अग्रिम जमानत के बारे में जानकारी नहीं थी।
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गाजियाबाद में मारपीट के मामले में अग्रिम जमानत लेने के बाद भी नंदग्राम थाने के विवेचक दरोगा बॉबी सिंह ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की जानकारी होने के बाद जनपद न्यायाधीश जितेंद्र सिन्हा ने तीन मई तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। वहीं, अदालत में मौजूद दरोगा ने कहा कि आरोपी के अग्रिम जमानत के बारे में जानकारी नहीं थी। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि आदेश में कहा गया था कि पुलिस आयुक्त को तत्काल जमानत की कॉपी भेज दी जाए।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनीस चौधरी ने बताया कि नंदग्राम थाना क्षेत्र के अटोर गांव में रहने वाले विजयपाल सिंह के साथ 16 मार्च को उसके भाइयों के साथ लड़ाई हो गई थी। विजयपाल के भाई धर्मपाल ने उसके खिलाफ नंदग्राम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विजयपाल ने जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। वहां से 31 मार्च 2023 को सुनवाई के बाद विजयपाल की अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली गई। इसकी सूचना पुलिस आयुक्त, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व विवेचना अधिकारी को दी गई थी।
बावजूद इसके केस के विवेचक बॉबी सिंह ने 19 अप्रैल 2023 को विजयपाल को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर उसका रिमांड मांगा। मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद रिमांड निरस्त कर दिया। आरोपी विजयपाल को अदालत ने बिना जमानत रिहा कर दिया था। अनीस चौधरी ने बताया कि विवेचक बॉबी सिंह ने विजयपाल से 20 हजार रुपये छीन लिए और उसे जान से मारने की धमकी दी। इस बात का पता चलने पर शुक्रवार को बड़ी संख्या में वकील जिला जज के न्यायालय में पहुंचे। विवेचक बॉबी सिंह के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की।