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Ghaziabad News: धार्मिक आयोजनों के लिए पार्कों की बुकिंग पर मिलेगी 80 फीसदी छूट
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गाजियाबाद। शहर में आगामी त्यौहारों के दौरान धार्मिक आयोजनों के लिए नगर निगम के पार्कों की बुकिंग में समितियों को बड़ी राहत दी है। महापौर ने दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा और गणेश चतुर्थी के आयोजनों के लिए उद्यान विभाग के पार्कों की बुकिंग दरों में 80 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। यह छूट वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रभावी होगी।
महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि नगर निगम सीमाक्षेत्र में हर साल विभिन्न समितियां पार्कों में बड़े स्तर पर पूजा पंडाल लगाकर उत्सव करती हैं। इसके लिए निगम का उद्यान विभाग निर्धारित शुल्क लेकर बुकिंग पर्ची काटता है। लंबे समय से पूजा समितियों के प्रतिनिधि धार्मिक आयोजनों का हवाला देते हुए बुकिंग शुल्क में रियायत की मांग कर रहे थे। जनभावनाओं और धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श किया। इसके बाद 80 फीसदी छूट प्रदान करने के आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए गए। महापौर ने बताया कि शहरवासी बिना किसी आर्थिक अड़चन के श्रद्धा और धूमधाम के साथ पर्व मना सकें, इसी उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। निगम के अनुसार, यह राहत केवल उन्हीं स्थानों और पार्कों पर लागू होगी जो इन धार्मिक आयोजनों के लिए पहले से चिह्नित व निर्धारित हैं। नए स्थानों पर यह छूट मान्य नहीं होगी। इसके अलावा आयोजकों को निगम द्वारा तय सभी नियम व शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
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महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि नगर निगम सीमाक्षेत्र में हर साल विभिन्न समितियां पार्कों में बड़े स्तर पर पूजा पंडाल लगाकर उत्सव करती हैं। इसके लिए निगम का उद्यान विभाग निर्धारित शुल्क लेकर बुकिंग पर्ची काटता है। लंबे समय से पूजा समितियों के प्रतिनिधि धार्मिक आयोजनों का हवाला देते हुए बुकिंग शुल्क में रियायत की मांग कर रहे थे। जनभावनाओं और धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए विचार-विमर्श किया। इसके बाद 80 फीसदी छूट प्रदान करने के आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए गए। महापौर ने बताया कि शहरवासी बिना किसी आर्थिक अड़चन के श्रद्धा और धूमधाम के साथ पर्व मना सकें, इसी उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। निगम के अनुसार, यह राहत केवल उन्हीं स्थानों और पार्कों पर लागू होगी जो इन धार्मिक आयोजनों के लिए पहले से चिह्नित व निर्धारित हैं। नए स्थानों पर यह छूट मान्य नहीं होगी। इसके अलावा आयोजकों को निगम द्वारा तय सभी नियम व शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
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