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पति पर लगाया था गैंगरेप का आरोप, कोर्ट ने किया बरी
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद
Updated Tue, 04 Apr 2017 01:15 AM IST
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gangrape
- फोटो : file photo
पत्नी के साथ गैंगरेप के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि मामूली मारपीट के मामले में पत्नी ने पति पर गैंगरेप का आरोप लगा दिया। हालांकि कोर्ट ने पति को मारपीट का आरोपी मानते हुए उसे एक साल की सजा सुनाई। यह अवधि भी आरोपी जेल में काट चुका है।
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ऐसे में उसे रिहा कर दिया गया।
सरकारी वकील यूसुफ निर्वाण ने बताया कि मसूरी निवासी समीर के खिलाफ उसकी पत्नी ने गैंगरेप की एफआईआर दर्ज कराई थी। 21 अगस्त 2014 को दर्ज इस एफआईआर में युवती ने आरोप लगाया था कि उसके पति ने अपने दो नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया।
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विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई।
सरकारी वकील ने बताया कि समीर का केस एफटीसी कोर्ट में विचाराधीन है। जबकि दोनों नाबालिगों की सुनवाई जुबेनाइल कोर्ट में चल रही है। वह भी इस समय जमानत पर हैं।
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