फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Truck driver sentenced to life in killing cleaner

ट्रक चालक की हत्या में क्लीनर को उम्रकैद

Sat, 04 Mar 2017 12:06 AM IST
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद Updated Sat, 04 Mar 2017 12:06 AM IST
विज्ञापन
Truck driver sentenced to life in killing cleaner
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

छह लाख कीमत का स्क्रैप भरा ट्रक लूटने के लिए चालक की हत्या करने वाले ट्रक क्लीनर को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट एससी/एसटी एक्ट के न्यायाधीश रामकिशोर शुक्ल ने दोषी पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन


सरकारी वकील राजीव कुमार के अनुसार 18 जुलाई 2012 को मुंबई से करीब छह लाख कीमत का स्क्रैप लेकर ट्रक चालक जादुल हक गाजियाबाद के लिए चला था। जादुल हक मेवात हरियाणा का रहने वाला था। उसके साथ ही ट्रक पर कांधला शामली निवासी परिचालक रविंद्र भी था। 22 जुलाई को यह ट्रक
विज्ञापन


गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र स्थित भूषण स्टील फैक्ट्री के बाहर आकर खड़ा हो गया। रात में ही अपने दो अन्य साथियों की मदद से क्लीनर रविंद्र ने चालक जादुल हक की गला दबाकर हत्या कर लाश को पास ही एक नाले में ठिकाने लगा दिया। इसके बाद आरोपी ट्रक लेकर शामली की ओर चला गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


कांधला से पूर्व ही वाणिज्यकर विभाग की टीम ने इस ट्रक को पकड़ लिया। चूंकि कागजों के अनुसार इस ट्रक को गाजियाबाद-मुंबई के बीच सफर करना था। ऐसे में टीम ने स्क्रैप भरे ट्रक को मीरापुर थाने में सीज करके खड़ा करवा दिया। उधर लिंक रोड क्षेत्र में नाले से चालक की लाश मिलने के बाद पुलिस ने क्लीनर की तलाश शुरू कर दी थी।

इसी के चलते 2 अगस्त 2012 को आरोपी रविंद्र और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया था।सरकारी वकील ने बताया कि यह मामला एससी/एसटी विशेष कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट में वाणिज्यकर अधिकारी लोटन सिंह ने आरोपी रविंद्र की पहचान भी की थी। हालांकि उसके बाकी साथियों को वह नहीं पहचान सके थे।


शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी रविंद्र को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी के साथियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed