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रामपुर का मच्छरदानी घोटाला: सीआरपीएफ के डीआईजी ने दर्ज कराए बयान
ब्यूरो , अमर उजाला गाजियाबाद
Updated Tue, 14 Feb 2017 10:38 PM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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रामपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप में हुए मच्छरदानी खरीद घोटाले के मामले में मंगलवार को डीआईजी चंद्रभूषण ने अपने बयान दर्ज कराए। मामले की अगली सुनवाई के लिए सीबीआई विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने 21 मार्च की तारीख नियत की है।
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सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक अनुराग मोदी के अनुसार रामपुर सीआरपीएफ कैंप में जवानों के लिए मच्छरदानी खरीदी गईं थीं। सीबीआई ने इसमें सीआरपीएफ के तत्कालीन डीआईजी ज्ञानेंद्र सिंह के साथ ही एएसआई चंद्रशेखर और कानपुर के ठेकेदार विजय खन्ना के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में एफआईआर 25 मार्च 2013 को दर्ज की थी।
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23 दिसंबर 2014 को सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। तभी से यह मामला गाजियाबाद स्थित सीबीआई विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की कोर्ट में विचाराधीन है।
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मंगलवार को रांचीमें तैनात सीआरपीएफ के डीआईजी चंद्रभूषण को सीबीआई ने अपने पहले गवाह के रूप में पेश किया। डीआईजी ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दी थी।