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अमनमणि का नहीं होगा नार्को, सीबीआई की अर्जी खारिज

Tue, 20 Dec 2016 01:19 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद Updated Tue, 20 Dec 2016 01:19 AM IST
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Norco will not Amnmani CBI's plea dismissed
अमनम‌ण‌ि त्र‌िपाठी - फोटो : अमर उजाला
अपनी पत्नी सारा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए अमनमणि त्रिपाठी का नार्को टेस्ट नहीं कराया जाएगा। नार्को के लिए कोर्ट में दी गई सीबीआई की अर्जी को मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही जेएम सीबीआई चेतना सिंह ने अमनमणि की जुडिशियल कस्टडी 2 जनवरी तक बढ़ा दी है।
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सारा हत्याकांड में गिरफ्तार यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी को सीबीआई ने 8 दिसंबर को गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट में पेश किया था।
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इसके साथ ही सीबीआई ने एक अर्जी देकर अमनमणि का नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी। 15 दिसंबर को अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी होने पर कोर्ट ने अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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सोमवार सुबह डासना जेल में बंद अमनमणि को कड़ी सुरक्षा के बीच जेएम सीबीआई कोर्ट में पेश किया। अपना फैसला सुनाते हुए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि नार्को कराने के लिए आरोपी की स्वीकृति आवश्यक है। आरोपी नार्को कराने इंकार कर चुका है, ऐसे में सीबीआई की अर्जी को खारिज किया जाता है।
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