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पत्नी की हत्या में पति को 10 साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला,गाजियाबाद
Updated Fri, 12 May 2017 12:26 AM IST
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दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश कमलेश कुमार ने दोषी पति को 10 साल कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में बाकी आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
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सरकारी वकील रमेश यादव ने बताया कि मामला लोनी के गांव जावली का है। दिल्ली जौहरीपुर निवासी फतेह सिंह ने अपनी बेटी रेखा की शादी जावली में रहने वाले राहुल उर्फ फिरे सिंह के साथ की थी। 2008 में रेखा की मौत हो गई थी।
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मामले में फतेह सिंह ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पति समेत दो देवर, देवरानी, सास और एक अन्य युवक को नामजद कराया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-2 में यह मामला विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने पति राहुल को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल कठोर कारावास की सजा सुना दी।
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