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चमड़ा करोबारी की हत्या में दो लोगों के खिलाफ चस्पा लगाया-Ghaziabad city
Updated Tue, 21 Nov 2017 01:26 AM IST
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हत्याकांड के दो फरार आरोपियों की होगी कुर्की
घंटाघर कोतवाली क्षेत्र के इस्लामनगर निवासी चमड़ा कारोबारी की हत्या के दो फरार आरोपी के गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद अब उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई होगी। सोमवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर ढोल बजाकर मुनादी कराई है। मामले में पुलिस चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
घंटाघर कोतवाली एसएचओ गजेंद्र सिंह ने बताया कि एक अक्तूबर की रात इस्लामनगर में चमड़ा कारोबारी फरमान की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में नदीम, राशिद, तालिब, शोएब को गिरफ्तार किया गया था। शोएब के पिता यासीन और भाई अमजद भी इस मामले में नामजद हैं और तभी से फरार हैं। इनके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट पहले ही जारी हो चुका है। इसके बाद भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। सीआरपीसी की धारा 82 के तहत सोमवार को कुर्की की उद्घोषणा कराकर उनके घर पर नोटिस भी चस्पा किए गए हैं। इसके बाद भी वह पेश नहीं हुए थे, सीआरपीसी की धारा-83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
घंटाघर कोतवाली क्षेत्र के इस्लामनगर निवासी चमड़ा कारोबारी की हत्या के दो फरार आरोपी के गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद अब उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई होगी। सोमवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों के घर के बाहर नोटिस चस्पा कर ढोल बजाकर मुनादी कराई है। मामले में पुलिस चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
घंटाघर कोतवाली एसएचओ गजेंद्र सिंह ने बताया कि एक अक्तूबर की रात इस्लामनगर में चमड़ा कारोबारी फरमान की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में नदीम, राशिद, तालिब, शोएब को गिरफ्तार किया गया था। शोएब के पिता यासीन और भाई अमजद भी इस मामले में नामजद हैं और तभी से फरार हैं। इनके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट पहले ही जारी हो चुका है। इसके बाद भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। सीआरपीसी की धारा 82 के तहत सोमवार को कुर्की की उद्घोषणा कराकर उनके घर पर नोटिस भी चस्पा किए गए हैं। इसके बाद भी वह पेश नहीं हुए थे, सीआरपीसी की धारा-83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
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