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निगम ने डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए तय किया यूजर चार्ज

Sun, 30 Apr 2017 12:13 AM IST
अमर उजाला, गाजियाबाद
अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Sun, 30 Apr 2017 12:13 AM IST
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Corporate charge fixed for door-to-door garbage collection
नगर निगम - फोटो : अमर उजाला

जियाबाद। प्रदेश के सभी शहरों को स्वच्छ बनाने की मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की कवायद पर नगर निगम ने भी काम करना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए यूजर चार्ज और ‘स्पॉट फाइन पॉलिसी’ तैयार कर ली है।

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निगम ने दोनों पॉलिसी का प्रकाशन कराकर जनता को आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है। सात दिन में मिलने वाली आपत्तियों का निस्तारण कराकर दोनों पॉलिसी का नोटिफिकेशन किया जाएगा।
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करीब एक महीने बाद शहर में दोनों पॉलिसी लागू हो जाएंगी। इसके बाद घर और दुकान के बाहर कचरा फेंकने पर लोगों को जुर्माना भरना पड़ सकता है। नगर निगम ने डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए 30 रुपये से लेकर 35 हजार रुपये प्रतिमाह तक का प्रावधान किया है।
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इस यूजर चार्ज पॉलिसी के दायरे से सिर्फ झुग्गी-झोपड़ियों को बाहर रखा गया है। इसके अलावा पक्के मकान, फ्लैट, ठेले वाले, सब्जी दुकानदार, रेस्तरां, होटल, गेस्ट हाउस, अस्पताल, धर्मशाला, मैरेज हॉल, बेकरी, मिठाई की दुकानें, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, स्कूल, कालेज, पैथोलॉजी लैब, औद्योगिक इकाइयों सभी को यूजर चार्ज देना होगा। छोटे फ्लैट्स पर सबसे कम 30 रुपये प्रति महीने और 5001 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़े मॉल्स को 35 हजार रुपये प्रति महीने का यूजर चार्ज देना होगा।

सड़क पर कचरा फेंकने पर लगेगा पांच हजार तक जुर्माना
डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन पॉलिसी लागू होने के बाद सड़कों पर कचरा फेंकने वालों को अब ‘स्पॉट फाइन पॉलिसी’ के तहत जुर्माना देना पड़ेगा। यही नहीं घरों के आगे बिल्डिंग मैटेरियल डालने पर भी जुर्माना वसूला जाएगा।

जुर्माने की यह रकम 100 रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक होगी। पॉलिसी के तहत ठेले वालों और पक्की दुकान के मालिकों को भी डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। कचरा उसी डस्टबिन में रखा जाएगा।  


अधिकारी बोले
कोई भी व्यक्ति सात दिन के अंदर इस पॉलिसी पर आपत्ति दर्ज करा सकता है। संबंधित आपत्तियों के निस्तारण के बाद यह पॉलिसी गजट नोटिफिकेशन के बाद शासन को भेजी जाएगी। उम्मीद है कि एक महीने में यह पॉलिसी लागू हो जाएगी। - डीके सिन्हा, अपर नगरायुक्त

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