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Ghaziabad News: संपत्ति निवेश के नाम पर 28 लाख ठगने वाले बिल्डर समेत दो पर मुकदमा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 06 Mar 2025 12:33 AM IST
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Case filed against two including builder who cheated Rs 28 lakh in the name of property investment
कौशांबी। वैशाली सेक्टर चार निवासी राकेश कुमार ने नोएडा के सेक्टर 41 स्थित मैं महावीर हनुमान डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक महेश कुमार पवांर और कंपनी की प्रिया दास के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। बिल्डर मुकेश कुमार ने दिल्ली-बागपत हाईवे पर स्थित अविकसित योजना रिवर पार्क द्वितीय में आवासीय प्लॉट राकेश कुमार को बेचा। साथ ही पांच साल बाद दोगुनी कीमत में वापस कंपनी को बेचने का झांसा दिया। आरोप है कि बिल्डर ने न तो प्लॉट वापस खरीदा और न ही रकम वापस की जो 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई थी। डीआईजी आर्थिक अपराध विंग लखनऊ के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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डीआईजी अपराध विंग को दी तहरीर में राकेश कुमार ने बताया कि मुकेश कुमार पंंवार ने संपत्ति निवेश की बात कहकर प्लॉट खरीदने को राजी किया था। इसके बाद उन्होंने 13.20 लाख रुपये में 200 वर्गगज का प्लॉट खरीदा। 20 फरवरी 2012 को उनके पक्ष में कंपनी ने रिजर्वेशन लेटर और 25 मई 2025 को अलॉटमेंट लेटर और एग्रीमेंट लेटर जारी किया। तीनों ही दस्तावेज में कंपनी की अधिकृत अधिकारी प्रियादास के हस्ताक्षर थे। बताया कि एग्रीमेंट में बिल्डर पक्ष की तरफ से साफ तौर पर पांच साल बाद प्लॉट दोगुनी कीमत देकर वापस खरीदने की बात लिखी गई थी। इसके लिए बिल्डर ने दो पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी) भी दिए थे। बताया कि वर्ष 2017 में समय पूरा होने के बाद भी बिल्डर ने प्लॉट वापस नहीं खरीदा। साथ ही आर्थिक स्थिति खराब होने की बात कहकर टालमटोल कर दिया। पीड़ित ने शिकायत में डीआईजी से निवेश किए वर्ष से लेकर अब तक 18 प्रतिशत ब्याज समेत पूरी रकम वापस दिलाने की गुहार लगाई है। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों से दस्तावेज मांगकर उनकी जांच की जाएगी। साथ ही जल्द बयान भी दर्ज होंगे, जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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