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Ghaziabad News: होटल में देह व्यापार कराने के आरोप में दो की जमानत खारिज
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माई सिटी रिपोर्टर
गाजियाबाद। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में अनैतिक देह व्यापार कराने के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपियों योगेंद्र कश्यप और इंतजार की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 निशांत मान की अदालत ने मामले की गंभीरता और पीड़ित महिलाओं के बयानों के आधार पर यह आदेश दिया।
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार पांच अक्तूबर 2025 को सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन की टीम ने सूचना के आधार पर क्षेत्र के एक होटल में छापा मारा था। पुलिस ने मौके से योगेंद्र कश्यप और इंतजार को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि दोनों ने कुछ महिलाओं को होटल में बंधक बना रखा था और उनसे अनैतिक देह व्यापार कराया जा रहा था। दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया था। बाद में उनके अधिवक्ताओं ने जमानत अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने अपराध की प्रकृति और सबूतों को देखते हुए नामंजूर कर दिया।
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गाजियाबाद। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में अनैतिक देह व्यापार कराने के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपियों योगेंद्र कश्यप और इंतजार की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 निशांत मान की अदालत ने मामले की गंभीरता और पीड़ित महिलाओं के बयानों के आधार पर यह आदेश दिया।
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार पांच अक्तूबर 2025 को सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन की टीम ने सूचना के आधार पर क्षेत्र के एक होटल में छापा मारा था। पुलिस ने मौके से योगेंद्र कश्यप और इंतजार को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि दोनों ने कुछ महिलाओं को होटल में बंधक बना रखा था और उनसे अनैतिक देह व्यापार कराया जा रहा था। दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया था। बाद में उनके अधिवक्ताओं ने जमानत अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने अपराध की प्रकृति और सबूतों को देखते हुए नामंजूर कर दिया।
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