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Ghaziabad News: किशोर पर गोली चलाने के आरोपी की जमानत खारिज

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 04 Jan 2026 01:42 AM IST
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Bail denied for man accused of shooting teenager
गाजियाबाद। लोनी क्षेत्र निवासी किशोर सावेज को गोली मार कर हत्या करने के प्रयास के आरोपी जावली निवासी अनूप की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। जनपद न्यायाधीश विनोद सिंह रावत ने निर्णय में कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है और आरोपी को जमानत देना उचित नहीं है।
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अदालत से मिली जानकारी के अनुसार टीला मोड़ थाना क्षेत्र की नूरजहां ने 10 सितंबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि वह अपने पोते सावेज (17) वर्ष के साथ फर्रुखनगर टीला मोड़ में राजकुमार सैनी के मकान में किराये पर रहती हैं। उनका बेटा राशिद अपनी दूसरी पत्नी के साथ मुरादनगर में रहता है, जबकि दूसरा बेटा साजिद अली फर्रुखनगर की तिरंगा कॉलोनी में रहता है। नूरजहां ने बताया कि पांच सितंबर को उनका पोता सावेज अपने छोटे चचेरे भाई साद (7) के साथ किसी काम से सेवाधाम गया था। शाम को उन्हें सूचना मिली कि सावेज को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गंभीर चोट पहुंचाई है। पुलिस ने घायल किशोर को तुरंत जीटीबी अस्पताल, दिल्ली में भर्ती कराया। अस्पताल पहुंचने पर सावेज ने बताया कि वह साद के साथ डी मार्ट के पीछे स्थित जंगल से होकर सेवाधाम जा रहा था उसी दौरान दो लड़कों ने कृष्णा विहार के जंगल में उस पर अचानक हमला किया और उसे गोली मार दी, जो उसके चेहरे पर लगी। हमलावर घटना के बाद मौके से फरार हो गए। इस गंभीर अपराध के मद्देनजर अदालत ने आरोपी अनूप की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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