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Ghaziabad News: आंध्र प्रदेश के केला कारोबारी से 32 लाख रुपये की हुई धोखाधड़ी
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गाजियाबाद। आंध्र प्रदेश के केला कारोबारी एन अन्जी से जिले के तीन व्यापारियों ने झांसे में लेकर 32 लाख रुपये का माल मंगा लिया। रुपये मांगने पर हत्या की धमकी दी। पीड़ित ने तीनों आरोपियों के खिलाफ वेव सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
एसीपी प्रियाश्री पाल ने बताया कि मोदीगुब्बा नारपला जनपद अनंथापुरामू आंध्रप्रदेश निवासी एन अन्जी केले का कारोबार करते हैं। थाने पहुंचे एन अन्जी ने बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व फोन पर उनकी मुलाकात डासना निवासी हामिद चौधरी उनके पार्टनर कामिल व टीटू से हुई। हामिद चौधरी के विजयनगर में केले के गोदाम हैं। एन अन्जी के अनुसार आरोपियों ने उन्हें लाखों रुपये के केले आपूर्ति करने का आर्डर दिया। आरोपियों के बताए पते पर केले भेज दिए गए। आरोपियों ने 32 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया।
जब वह हामिद चौधरी के घर रुपयों का तकादा करने पहुंचे तो आरोपियों ने हत्या की धमकी दी। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने धमकी दी कि इस बार तो गाजियाबाद में तकादा करने आ गए हो, भविष्य में यहां दिखाई दिए तो हत्या कर शव के टुकड़े आन्ध्रप्रदेश भेज दिए जाएंगे। एसीपी प्रियाश्री पाल ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर हामिद चौधरी, कामिल और टीटू के खिलाफ बीनएस के अंतर्गत धोखाधड़ी की धारा 318(2), आपराधिक धमकी की धारा 316(2) और शांति भंग की धारा 352 में मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द ही जांच कर आरोपियों को गिरफ्तारी किया जाएगा।
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एसीपी प्रियाश्री पाल ने बताया कि मोदीगुब्बा नारपला जनपद अनंथापुरामू आंध्रप्रदेश निवासी एन अन्जी केले का कारोबार करते हैं। थाने पहुंचे एन अन्जी ने बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व फोन पर उनकी मुलाकात डासना निवासी हामिद चौधरी उनके पार्टनर कामिल व टीटू से हुई। हामिद चौधरी के विजयनगर में केले के गोदाम हैं। एन अन्जी के अनुसार आरोपियों ने उन्हें लाखों रुपये के केले आपूर्ति करने का आर्डर दिया। आरोपियों के बताए पते पर केले भेज दिए गए। आरोपियों ने 32 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया।
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जब वह हामिद चौधरी के घर रुपयों का तकादा करने पहुंचे तो आरोपियों ने हत्या की धमकी दी। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने धमकी दी कि इस बार तो गाजियाबाद में तकादा करने आ गए हो, भविष्य में यहां दिखाई दिए तो हत्या कर शव के टुकड़े आन्ध्रप्रदेश भेज दिए जाएंगे। एसीपी प्रियाश्री पाल ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर हामिद चौधरी, कामिल और टीटू के खिलाफ बीनएस के अंतर्गत धोखाधड़ी की धारा 318(2), आपराधिक धमकी की धारा 316(2) और शांति भंग की धारा 352 में मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द ही जांच कर आरोपियों को गिरफ्तारी किया जाएगा।
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