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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Ambulances will be available 24 hours a day at toll plazas, with drivers working in shifts.

Ghaziabad News: टोल प्लाजाओं पर 24 घंटे उपलब्ध रहेगी एंबुलेंस, चालक शिफ्टों में करेंगे डयूटी

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 25 Dec 2025 01:04 AM IST
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Ambulances will be available 24 hours a day at toll plazas, with drivers working in shifts.
गाजियाबाद। मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में बुधवार को मेरठ में मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें समिति के सदस्यों की ओर से आए सुझावों के बाद मंडलायुक्त ने एनएचएआई और एक्सप्रेसवे के अधिकारियों से कहा कि टोल प्लाजाओं पर 24 घंटे एंबुलेंस उपलब्ध रहनी चाहिए। एंबुलेंस के चालक आठ आठ घंटे की शिफ्टों में डयूटी करें। ऐसा होने से हादसे जैसी स्थिति में घायल को समय से अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलेगी। यदि इस नियम का उल्लंघन हुआ तो जिम्मेदार पर कार्रवाई होगी।
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आरटीओ प्रवर्तन डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि मंडलायुक्त ने बढ़ते हादसों पर चिंता जताई। हाल ही में कोहरे की वजह से भी हादसे बढ़े तो इसपर मंथन हुआ। इसी को देखते हुए मंडलायुक्त ने टोल प्लाजाओं पर एंबुलेंस की उपलब्धता को लेकर सख्ती दिखाई। मंडलायुक्त ने यह भी कहा कि सड़क पर नियमों को तोड़ने वालों से भी सख्ती से निपटा जाए। स्टंट करने के अलावा बिना ड्राइविंग लाइसेंस, सीट बेल्ट व हेलमेट का उपयोग न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो।
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इस दौरान 50 से अधिक चालान वाले 132 और 40 से अधिक चालान वाले 1207 वाहनों के पंजीयन निरस्त करने पर भी सहमति बनी। मंडलायुक्त ने चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट की खामियों को दूर करने, राजमार्गों पर अनाधिकृत कटों को बंद करने, झाड़ियों की सफाई कराने के आदेश दिए।
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उन्होंने यह भी कहा कि कोहरे में हादसे की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने के साथ ऐसे प्रयास किए जाएं, जिससे घटनाओं में कमी आए। उन्होंने एक्सप्रेसवे के किनारे खड़े होने वाले वाहनों को हटाने के लिए गश्त बढ़ाने को कहा। यह भी कहा कि लोगों को सोशल मीडिया समेत अलग-अलग माध्यमों से यातायात के नियमों के पालन कराने को लेकर जागरूक किया जाए। संंकेतक, बोर्ड नियम के हिसाब से लगें और अधिक से अधिक कैमरे भी लगाए जाएं। ताकि वाहनों की स्पीड लिमिट नियंत्रण में रहे और उनकी निगरानी भी हो। इस दौरान यह भी आदेश दिए गए कि अस्पताल, मेडिकल काॅलेजों के बाहर से अनाधिकृत एंबुलेंसों का संचालन किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। इनके खिलाफ अभियान चलाया जाए।
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