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Ghaziabad News: अब 31 अक्तूबर तक गृहकर जमा करने पर मिलेगी 20 प्रतिशत तक की छूट
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गाजियाबाद। त्योहारी सीजन से पहले नगर निगम ने शहरवासियों को राहत दी है। महापौर सुनीता दयाल ने संपत्ति कर (हाउस टैक्स) में मिलने वाली विभिन्न रियायतों की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्तूबर कर दी है। पहले यह अवधि 30 सितंबर को समाप्त हो रही थी।
महापौर ने बताया कि सभी भवन स्वामियों के लिए अपने-अपने भवनों का संपत्ति कर समय पर जमा करना अनिवार्य है। करदाता बिना किसी आर्थिक बोझ के सुगमता से टैक्स जमा कर सकें, इसके लिए छूट की समयसीमा बढ़ाई गई है। निर्धारित संपत्ति कर पर सीधे 20 प्रतिशत की राहत दी जाएगी। वहीं, गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग करने वाले जागरूक नागरिकों को 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
पुराने बकाये पर लगने वाले ब्याज में 12 प्रतिशत की माफी दी जाएगी। ऑनलाइन भुगतान करने पर करदाताओं को दो प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसके अलावा नियम और प्रावधानों के तहत पुराने निर्माण वाले भवनों को भी विशेष छूट का लाभ मिलता रहेगा।
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महापौर ने बताया कि सभी भवन स्वामियों के लिए अपने-अपने भवनों का संपत्ति कर समय पर जमा करना अनिवार्य है। करदाता बिना किसी आर्थिक बोझ के सुगमता से टैक्स जमा कर सकें, इसके लिए छूट की समयसीमा बढ़ाई गई है। निर्धारित संपत्ति कर पर सीधे 20 प्रतिशत की राहत दी जाएगी। वहीं, गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग करने वाले जागरूक नागरिकों को 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
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पुराने बकाये पर लगने वाले ब्याज में 12 प्रतिशत की माफी दी जाएगी। ऑनलाइन भुगतान करने पर करदाताओं को दो प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इसके अलावा नियम और प्रावधानों के तहत पुराने निर्माण वाले भवनों को भी विशेष छूट का लाभ मिलता रहेगा।
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