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Ghaziabad News: पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने वाले 22 प्रतिष्ठानों पर लगाया 6.79 करोड़ जुर्माना

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 28 Apr 2025 01:24 AM IST
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6.79 crore fine imposed on 22 establishments violating environmental standards
साहिबाबाद। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के मानकों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे जिले के 22 होटल, मॉल, रेस्तरां और बरातघरों पर 6.79 करोड़ रुपये का जुर्माना लगने की कार्रवाई की है। इनमें जिले के कई बड़े व प्रतिष्ठित होटल भी शामिल हैं। इसका खुलासा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को भेजी गई यूपीपीसीबी की रिपोर्ट में हुआ है। विभाग की तरफ से अक्तूबर से 31 जनवरी तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट एनजीटी को भेजी गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि जुर्माने के साथ-साथ इन प्रतिष्ठानों का बिजली-पानी कनेक्शन काटकर संचालन भी बंद कराया गया था। यह रिपोर्ट प्रसून पंत और प्रदीप दहलिया की याचिका पर मांगी गई थी।
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एनजीटी कोर्ट में लगाई गई याचिका में प्रसून पंत और प्रदीप दहलिया ने 2023 में 21 प्रतिष्ठानों की शिकायत की थी। साथ ही प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी। यूपीपीसीबी ने 30 सितंबर 2023 की सर्वे रिपोर्ट में जिले के 82 प्रतिष्ठान में से 24 प्रतिष्ठानों में नियमों का पालन मिलने की बात कही। वहीं दोबारा हुए सर्वे में पता चला कि 83 प्रतिष्ठानों में से 52 के संचालन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। तीन प्रतिष्ठान बंद होने और 27 पर कार्रवाई की बात सामने आई। एनजीटी ने 15 जनवरी तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। वहीं, यूपीपीसीबी तय समय पर रिपोर्ट नहीं दे पाया। इसकी वजह से विभाग को एनजीटी का कड़ा रुख देखना पड़ा।
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बोर्ड ने 16 अप्रैल को रिपोर्ट तैयारकर एनजीटी के सामने पेश की। इसमें उन्होंने 22 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाने व अन्य कार्रवाई का ब्योरा दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिले में केवल 17 रेस्तरां हैं, जिनके पास 36 सीट की क्षमता है और वह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के मानकों का पालन कर रहे हैं। बताया गया रकि बाकी प्रतिष्ठानों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। स्वाद-ए-पंजाब रेस्तरां को दोबारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। खोड़ा कॉलोनी स्थित होटल सोहो व सिकंदरपुर के पार्टी शाइन को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा क्रॉसिंग रिपब्लिक स्थित पिंड बलूची को उस पर लगाए गए पर्यावरणीय दंड के खिलाफ स्थगन दिया गया है।
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-इन प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई



प्रतिष्ठान



जुर्माना

होटल क्लार्क्स इन, एप्पल ट्री, राज नगर
4,60,000

होटल प्लेटिनम, राजबाग 31,09,176

होटल फ्लोरिश, राजेंद्र नगर

38,20,068

हॉर्न ओके ईट, प्रताप विहार

49,99,680

पैरामाउंट स्थित केएफसी शाप, क्रासिंग 1,42,64,712

काठी फूड जंक्शन, राजेंद्र नगर,

38,66,940

रान्या मान्या एंटरप्राइजेज, अजनारा

14,29,596

तंदूरी चस्का, प्रताप विहार

10,07,748

मेट्रो गोल्डन रेजीडेंसी, जीटी रोड,

7,34,328

टीएमएफ कैफे, राजेंद्र नगर,

12,10,860

गरम धरम ढ़ावा, अर्थला

2,81,250

बालाजी इंटरप्राइजेज, वसुंधरा सेक्टर-तीन 2,57,812

ग्रेट रिसर्च हॉस्पिटैलिटी सर्विस राजनगर 2,73,420

गोकुल धाम, सिकंदरपुर

2,18,750

पालकी फार्मा, सिकंदरपुर

2,18,750

बृज भूमि, सिकंदरपुर

2,42,172

लोटस फार्म, सिकंदरपुर

2,18,750

स्पाइस गार्डन रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट

2,03,125

मंगलम बैंक्वेट हाल, वसुंधरा

1,71,864

सिग्नेचर फार्म, सिकंदरपुर

2,42,172

रायल एंटरप्राइजेज, भोपुरा

22,34,232

आदित्य माल इंदिरापुरम

2,85,31,250
(नोट : कंपनी के नाम व जुर्माने की जानकारी यूपीपीसीबी की भेजी गई रिपोर्ट से ली गई है।)
-वर्जन-
मानकों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उल्लंघन करने पर सख्ती बरती जा रही है। -अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी
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