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30 जून तक जमा नहीं किया बकाया, तो निरस्त होगा आवंटन

Wed, 21 Feb 2018 10:46 PM IST
Updated Wed, 21 Feb 2018 10:46 PM IST
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30 जून तक जमा नहीं किया बकाया, तो निरस्त होगा आवंटन
30 जून तक जमा नहीं किया बकाया, तो निरस्त होगा आवंटन
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बुलंदशहर।
जिला पंचायत के मॉल में फ्लैट व दुकानें लेने वाले आवंटियों द्वारा धनराशि जमा न करने के चलते मॉल का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। अफसरों ने अब आवंटियों को बकाया धनराशि जमा करने के लिए 30 जून तक का अंतिम समय दिया है। इसके बाद चरणवार बकाएदारों के आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

जिला पंचायत द्वारा नगर के मुख्य काला आम चौराहा के पास एक मॉल का निर्माण कराया गया है। मॉल में फ्लैट्स के साथ ही दुकान व दफ्तर के लिए भी जगह बनाई गई है। आवेदन के आधार पर विभिन्न लोगों ने फ्लैट व दुकानों के लिए आवेदन देकर कुछ धनराशि जमा कराई थी। अब बड़ी संख्या में ऐसे आवंटी हैं, जिन्होंने लंबे समय से कोई धनराशि जिला पंचायत को नहीं दी है। इसके लिए जिला पंचायत अफसरों ने कई बार आवंटियों को नोटिस भी जारी किए हैं। अब जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने आवंटियों को बकाया धनराशि जमा करने के लिए 30 जून तक का अंतिम समय दिया है। पहले चरण में 75 फीसदी बकाया वाले आवंटियों के आवंटन निरस्त किए जाएंगे। अपर मुख्य अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि मॉल से कुल 40 करोड़ की धनराशि प्राप्त होनी थी, लेकिन अभी तक केवल 25 करोड़ रुपये ही मिले हैं। समयावधि में बकाया जमा न करने पर आवंटन निरस्त कर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर फिर से आवंटन किए जाएंगे।
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