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जी हां! अब 24 घंटे में मिलेगा फूड लाइसेंस
Updated Fri, 06 Apr 2018 01:16 AM IST
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जी हां! अब 24 घंटे में मिलेगा फूड लाइसेंस
गाजियाबाद। खाद्य विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 24 घंटे के अंदर व्यापारी को लाइसेंस मिलेगा। यह लाइसेंस व्यापारी के घर पर डाक विभाग द्वारा पोस्ट से आएगा। यहां तक की व्यापारी को फाइल देने के लिए भी विभाग नहीं आना पड़ेगा।
खाद्य सुरक्षा विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए शासन स्तर से कवायद तेज हो गई है। अब व्यापारी को लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के साथ सभी कार्य घर बैठे कर सकता है। बृहस्पतिवार को खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त राम नरेश ने गाजियाबाद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खाद्य अधिकारियों ने बताया कि खाद्य लाइसेंस की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसमें आवेदक को विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही सभी जरूरी डॉक्युमेंट को भी स्कैन करके भेजना होगा। विभाग द्वारा डाक्युमेंट की जांच करके 24 घंटे के अंदर लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। आवेदक इसे वेबसाइट पर भी देख सकता है। लाइसेेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए व्यापारी को कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। विभाग लाइसेंस को डाक द्वारा व्यापारी के घर भेजेगा। इससे व्यापारी के घर का पता सत्यापित हो जाएगा। अगर किसी व्यापारी का आवेदन के 24 घंटे के अंदर लाइसेंस नहीं मिलता है तो इसकी शिकायत मेरठ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में की जा सकती है।
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गाजियाबाद। खाद्य विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 24 घंटे के अंदर व्यापारी को लाइसेंस मिलेगा। यह लाइसेंस व्यापारी के घर पर डाक विभाग द्वारा पोस्ट से आएगा। यहां तक की व्यापारी को फाइल देने के लिए भी विभाग नहीं आना पड़ेगा।
खाद्य सुरक्षा विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए शासन स्तर से कवायद तेज हो गई है। अब व्यापारी को लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के साथ सभी कार्य घर बैठे कर सकता है। बृहस्पतिवार को खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त राम नरेश ने गाजियाबाद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खाद्य अधिकारियों ने बताया कि खाद्य लाइसेंस की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसमें आवेदक को विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही सभी जरूरी डॉक्युमेंट को भी स्कैन करके भेजना होगा। विभाग द्वारा डाक्युमेंट की जांच करके 24 घंटे के अंदर लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। आवेदक इसे वेबसाइट पर भी देख सकता है। लाइसेेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए व्यापारी को कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। विभाग लाइसेंस को डाक द्वारा व्यापारी के घर भेजेगा। इससे व्यापारी के घर का पता सत्यापित हो जाएगा। अगर किसी व्यापारी का आवेदन के 24 घंटे के अंदर लाइसेंस नहीं मिलता है तो इसकी शिकायत मेरठ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में की जा सकती है।
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