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गाजियाबादः सोसायटी में रिश्तेदार को बुलाया तो फ्लैट का बिजली पानी होगा बंद
Mon, 11 May 2020 02:46 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Mon, 11 May 2020 02:46 PM IST
सार
- राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट सोसायटी की एओए ने लागू किया फरमान
- फ्लैट मालिक पर ₹11000 का जुर्माना लगाकर पीएम केयर फंड में कराया जाएगा जमा
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रिवर हाइट्स सोसायटी (फाइल फोटो)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट सोसायटी में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ने एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। एओए का कहना है कि फ्लैट मालिकों ने भाई बहन या किसी अन्य रिश्तेदार को सोसायटी में अपने घर पर बुलाया तो उसके फ्लैट का बिजली पानी सप्लाई बंद कर दी जाएगी और 11000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा।
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जुर्माने के रूप में वसूल की गई है रकम पीएम केयर फंड में जमा करा दी जाएगी। एसोसिएशन के इस फरमान पर कई रेजिडेंट्स ने सवाल खड़े कर विरोध किया है।
रिवर हाइट सोसायटी एओए की ओर से जारी इस फरमान में राज नगर एक्सटेंशन में फैल रहे कोरोना संक्रमण का हवाला दिया गया है। एसोसिएशन का कहना है कि एक्सटेंशन की 3 सोसायटी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की वजह से सील हो चुकी है।
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इसकी वजह से अन्य लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एहतियात के तौर पर सभी रेजिडेंट्स अपने किसी भाई बहन या अन्य रिश्तेदार को फ्लैट पर न बुलाएं। बाहरी रिश्तेदार या व्यक्ति के फ्लैट पर बुलाए जाने पर उस फ्लैट मालिक की बिजली और पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।
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फ्लैट मालिक से 11000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। जब तक फ्लैट मालिक जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं करेगा तब तक बिजली और पानी की आपूर्ति सुचारू नहीं की जाएगी।
अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के इस अजीबोगरीब फरमान का सोसायटी के लोगों ने विरोध किया है। स्थानीय निवासी प्रमोद धनकड़ का कहना है कि इस तरह का फरमान जारी करना गलत है और यह एसोसिएशन की मनमानी है। प्रशासन से इसकी शिकायत की जाएगी।