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अब तीन घंटे से ज्यादा वैध नहीं होगा जनरल टिकट

Thu, 03 Mar 2016 05:34 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Thu, 03 Mar 2016 05:34 PM IST
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general tickets will not be valid more than three hours from now

शटल और पैसेंजर गाड़ियों में अब जनरल टिकट सिर्फ तीन घंटे के लिए ही मान्य होगा। रेलवे ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही टिकट पर भी इसका उल्लेख होने लगा है। ऐसे में अब यात्री अप-डाउन का टिकट लेकर दिनभर सफर करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

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अभी तक यात्री अप-डाउन का टिकट खरीदकर पूरे दिन शटल गाड़ियों में सफर करते थे। रेलवे का मानना है कि यात्री टिकट का बेजा इस्तेमाल करते थे। यानि एक बार टिकट खरीदकर दिन में कई बार सफर करते थे। नए नियम के तहत यात्री को टिकट जारी होने के समय से 3 घंटे के भीतर अपनी यात्रा करनी होगी।

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उसके बाद यात्रा करने पर यात्री बेटिकट माना जाएगा। रेल अधिकारियों का कहना है कि अब अगर आपको 200 किलोमीटर से कम की यात्रा करते हैं तो आपको अप-डाउन दोनों ओर का टिकट नहीं दिया जाएगा।
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अभी तक यात्री पलवल से फरीदाबाद होते हुए दिल्ली व अन्य स्टेशन की अप-डाउन टिकट लेकर पूरे दिन यात्रा का फायदा उठाते थे। रेलवे का कहना है कि यदि आपको पलवल से फरीदाबाद जाना है और वापस आना है तो अब सिर्फ फरीदाबाद जाने का ही टिकट मिलेगा।


वापसी के लिए फरीदाबाद स्टेशन पर ही टिकट लेना होगा। यदि टिकट खरीदने के बाद तीन घंटे का समय बीत गया तो यात्री बेटिकट माना जाएगा। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नीरज शर्मा का कहना है कि रेलवे बोर्ड की ओर से इस संबंध में सूचना सभी स्टेशनों को भेजी जा चुकी है।

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