फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Gangrape victims punished for 20 years imprisonment

नाबालिग का गैंगरेप करने वालों को 20 साल की सजा

Wed, 26 Feb 2014 04:12 PM IST
अमर उजाला, गुड़गांव
अमर उजाला, गुड़गांव Updated Wed, 26 Feb 2014 04:12 PM IST
विज्ञापन
Gangrape victims punished for 20 years imprisonment

गुड़गांव में पिछले साल दस मई को पटौदी थाना पुलिस ने दो नाबालिगों के साथ हुए दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था।

विज्ञापन


इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। मंगलवार को अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश अलका मलिक की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए 20-20 साल की कैद सुनाई है। साथ ही सभी के खिलाफ 20-20 हजार रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है।

गौरतलब है कि पिछले साल दस मई को पटौदी थाना पुलिस में दर्ज हुए मामले में सामने आया कि फोटो स्टूडियो में काम करने वाले आरोपी बलवंत उर्फ रेनू ने नाबालिग छात्रा को डरा-धमका अश्लील फोटो खींच लिया।
विज्ञापन


इसके बाद अगले दिन कपड़े और किताब दिलाने के बहाने उसे और उसकी साथी नाबालिग दोस्त को लेकर रेवाड़ी गया। वहां नशीला पदार्थ पिलाकर अपने दो दोस्तों के साथ होटल में सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसमें अन्य युवकों की पहचान संदीप उर्फ बिट्टू और भूपेंद्र उर्फ मिंटू के रूप में हुई थी।


मंगलवार को कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाने के अलावा जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने की एवज में सजा की अवधि एक साल अधिक बढ़ाने का आदेश सुनाया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed