मदरसे में रेप का आरोपी मौलवी कोर्ट में पेश, 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा
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गाजीपुर इलाके से अगवा मासूम के साथ गाजियाबाद के मदरसे में दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मौलवी को शनिवार दिल्ली कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मौलवी को एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। गौरतलब है कि पुलिस ने शुक्रवार को मौलवी को गिरफ्तार किया था।
आरोपी की पहचान बिहार निवासी गुलाम शाहिद (34) के रूप में हुई है। अपराध शाखा के संयुक्त आयुक्त आलोक कुमार ने बताया कि मौलवी की गिरफ्तारी पोक्सो एक्ट के तहत की गई है।
छानबीन के बाद पता चला कि आरोपी मौलवी ने मामले में घोर लापरवाही बरती। 24 घंटे से अधिक समय तक मासूम को मदरसे में छिपाकर रखा गया था, लेकिन बावजूद इसके उसने न तो मासूम के परिजनों और न ही पुलिस को इसकी सूचना दी। मामले में अन्य लोगों की भूमिका की छानबीन की जा रही है।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, भारी विरोध प्रदर्शन के बीच बृहस्पतिवार को अपराध शाखा की टीम गाजियाबाद में हिंडन विहार स्थित मदरसे में जांच के लिए गई थी। जांच के बाद मदरसे के मौलवी गुलाम शाहिद से पूछताछ की गई। जांच के बाद मौलवी की लापरवाही पाई गई।
पोक्सो और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया
मासूम के बयानों के बाद पुलिस ने मामले में पोक्सो और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया था। हालांकि 11 वर्षीय पीड़िता ने नाबालिग पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, लेकिन जांच के बाद पोक्सो में मौलवी की संलिप्तता बनती है।
जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए किशोर के बड़े भाई की भूमिका की भी छानबीन की जा रही है। अपराध शाखा की टीम ने शुक्रवार को भी गाजियाबाद में मदरसे में छानबीन की।