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Delhi NCR News: आरकॉम के पूर्व अधिकारी गौतम को पांच दिन ईडी हिरासत में भेजा
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अदालत ने कहा, उम्र का रखा जाए ख्याल
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के पूर्व सीनियर अधिकारी गौतम भईलाल को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पांच दिन की ईडी हिरासत में भेजा है। मामला 40 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के बैंक लोन के कथित गलत इस्तेमाल से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश गौरव राव ने यह फैसला सुनाया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दोषी की 14 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने पांच दिन की मंजूरी दी। दोषी को मुंबई से ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया था।
ईडी के अनुसार, रिलायंस एडीए ग्रुप की कंपनियों ने बैंकों से लोन लिया। यह पैसा कंपनी के सही कामों के लिए लिया गया था, लेकिन आरोप है कि इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया गया, ग्रुप की दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर किया गया और विदेशों में भी भेज दिया गया। ईडी का कहना है कि गौतम दोषी ग्रुप में बहुत ऊंचे पद पर थे। वे रिलायंस टेलीकॉम के डायरेक्टर और ऑडिट कमिटी के सदस्य भी थे। फाइनेंस और विदेशी लेन-देन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भूमिका रही थी। एजेंसी अब पूरा फंड ट्रेल (पैसे का रास्ता) पता करना चाहती है और इस साजिश में शामिल अन्य लोगों को भी ढूंढ रही है।
न्यायाधीश गौरव राव ने कहा कि आरोप गंभीर हैं। फंड का पूरा रास्ता पता लगाने, विदेशी कंपनियों और बैंकों तक ट्रांसफर हुए पैसे की जानकारी हासिल करने और असली लाभार्थियों को ढूंढने के लिए दोषी की हिरासत जरूरी है। वहीं, दोषी के वकीलों ने कहा कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है। उन्होंने जनवरी में ईडी के सामने बयान भी दिया था। उन्होंने दोषी की उम्र (74 साल) और बीमारी का भी जिक्र किया। अदालत ने ईडी को निर्देश दिया कि दोषी की सेहत का खास ध्यान रखा जाए। ऐसे में अदालत ने दोषी को 18 जून तक ईडी की हिरासत में भेजा है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के पूर्व सीनियर अधिकारी गौतम भईलाल को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पांच दिन की ईडी हिरासत में भेजा है। मामला 40 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के बैंक लोन के कथित गलत इस्तेमाल से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश गौरव राव ने यह फैसला सुनाया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दोषी की 14 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने पांच दिन की मंजूरी दी। दोषी को मुंबई से ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया था।
ईडी के अनुसार, रिलायंस एडीए ग्रुप की कंपनियों ने बैंकों से लोन लिया। यह पैसा कंपनी के सही कामों के लिए लिया गया था, लेकिन आरोप है कि इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया गया, ग्रुप की दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर किया गया और विदेशों में भी भेज दिया गया। ईडी का कहना है कि गौतम दोषी ग्रुप में बहुत ऊंचे पद पर थे। वे रिलायंस टेलीकॉम के डायरेक्टर और ऑडिट कमिटी के सदस्य भी थे। फाइनेंस और विदेशी लेन-देन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भूमिका रही थी। एजेंसी अब पूरा फंड ट्रेल (पैसे का रास्ता) पता करना चाहती है और इस साजिश में शामिल अन्य लोगों को भी ढूंढ रही है।
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न्यायाधीश गौरव राव ने कहा कि आरोप गंभीर हैं। फंड का पूरा रास्ता पता लगाने, विदेशी कंपनियों और बैंकों तक ट्रांसफर हुए पैसे की जानकारी हासिल करने और असली लाभार्थियों को ढूंढने के लिए दोषी की हिरासत जरूरी है। वहीं, दोषी के वकीलों ने कहा कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है। उन्होंने जनवरी में ईडी के सामने बयान भी दिया था। उन्होंने दोषी की उम्र (74 साल) और बीमारी का भी जिक्र किया। अदालत ने ईडी को निर्देश दिया कि दोषी की सेहत का खास ध्यान रखा जाए। ऐसे में अदालत ने दोषी को 18 जून तक ईडी की हिरासत में भेजा है।
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