{"_id":"5a3157384f1c1b69678c1bf9","slug":"former-railway-minister-mukul-roy-s-plea-got-rejected-regarding-phone-tapping","type":"story","status":"publish","title_hn":"फोन टैपिंग : पूर्व रेल मंत्री मुकुल राय की याचिका खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फोन टैपिंग : पूर्व रेल मंत्री मुकुल राय की याचिका खारिज
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 13 Dec 2017 10:07 PM IST
विज्ञापन
मुकुल राय
- फोटो : फाइल फोटो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री मुकुल राय की याचिका बुधवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। राय ने पश्चिम बंगाल सरकार व सरकारी एजेंसियों से पर उनकेे चार फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी।
विज्ञापन
जस्टिस विभू बाखरू की पीठ ने पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजी, सीआइडी, दिल्ली पुलिस आयुक्त व अन्य एजेंसियों के जवाबों पर विचार करने के बाद राय की याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर रॉय के पास आरोपों की पुष्टि करने वाले साक्ष्य हैं तो वह दोबारा कोर्ट आ सकते हैं