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फोन टैपिंग : पूर्व रेल मंत्री मुकुल राय की याचिका खारिज

Wed, 13 Dec 2017 10:07 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 13 Dec 2017 10:07 PM IST
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former railway minister mukul roy's plea got rejected regarding phone tapping
मुकुल राय - फोटो : फाइल फोटो

पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री मुकुल राय की याचिका बुधवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। राय ने पश्चिम बंगाल सरकार व सरकारी एजेंसियों से पर उनकेे चार फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी।

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जस्टिस विभू बाखरू की पीठ ने पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजी, सीआइडी, दिल्ली पुलिस आयुक्त व अन्य एजेंसियों के जवाबों पर विचार करने के बाद राय की याचिका खारिज कर दी।
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हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर रॉय के पास आरोपों की पुष्टि करने वाले साक्ष्य हैं तो वह दोबारा कोर्ट आ सकते हैं

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