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यूपी के पूर्व मंत्री मेराजुद्दीन पर चलेगा मुकदमा
अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Sun, 31 Jan 2016 01:14 AM IST
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चर्चित कविता कांड में ट्रायल के दौरान सीबीआई कोर्ट में झूठी गवाही देने के मामले में यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री डा. मेराजुद्दीन अहमद फंस गए हैं।
गाजियाबाद स्थित सीबीआई विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने शनिवार देर शाम डा. मेराजुद्दीन के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किए जाने के आदेश दिए हैं।
साथ ही इस मामले में ठीक से गवाही न कराने पर कोर्ट ने वरिष्ठ लोक अभियोजक एस. इस्लाम के खिलाफ भी जांच और कार्यवाही करने के निर्देश सीबीआई को दिए हैं। एस. इस्लाम ने सीबीआई की ओर से कविता कांड में पैरवी की थी। वर्तमान में वह लखनऊ में तैनात हैं।
बता दें कि चर्चित कविता कांड में 23 सितंबर 2011 को सीबीआई के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश डा. एके सिंह ने रविंद्र, सुल्तान, योगेश और अशोक को सजा सुनाई थी।
जबकि मुख्य आरोपी रविंद्र प्रधान की डासना जेल में ही संदिग्ध परिस्थितियों में फैसले से पूर्व ही मौत हो चुकी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यूपी के तत्कालीन सिंचाई मंत्री डा. मेराजुद्दीन के खिलाफ 340सीआरपीसी केतहत अलग से प्रकीर्ण वाद दर्ज होगा। मेराजुद्दीन मामले की सुनवाई तभी से सुनवाई कोर्ट में विचाराधीन थी।
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शनिवार को सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने माना कि पूर्व मंत्री डा. मेराजुद्दीन ने झूठे बयान दिए थे कि कविता के साथ जो सीडी बनी थी, उसमें वह नहीं हैं।
जबकि जांच में स्पष्ट था कि सीडी में वही थे। कोर्ट ने कहा कि डा. मेराजुद्दीन अहमद के खिलाफ समक्ष न्यायालय में झूठी गवाही देने का प्रकरण विधिनुसार चलाया जाए। यह वाद दर्ज कराने के लिए कोर्ट ने न्यायालय में ही कार्यरत वाद लिपिक राकेश कुमार को अधिकृत किया है।
सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक एस. इस्लाम के मामले में कोर्ट ने आदेश दिया है कि ‘इस आदेश की एक प्रति सीबीआई को तत्कालीन लोक अभियाोजक एस. इस्लाम के विरुद्ध गवाही ठीक प्रकार से न कराने के संबंध में जांच कर आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाए।
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गाजियाबाद स्थित सीबीआई विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने शनिवार देर शाम डा. मेराजुद्दीन के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किए जाने के आदेश दिए हैं।
साथ ही इस मामले में ठीक से गवाही न कराने पर कोर्ट ने वरिष्ठ लोक अभियोजक एस. इस्लाम के खिलाफ भी जांच और कार्यवाही करने के निर्देश सीबीआई को दिए हैं। एस. इस्लाम ने सीबीआई की ओर से कविता कांड में पैरवी की थी। वर्तमान में वह लखनऊ में तैनात हैं।
बता दें कि चर्चित कविता कांड में 23 सितंबर 2011 को सीबीआई के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश डा. एके सिंह ने रविंद्र, सुल्तान, योगेश और अशोक को सजा सुनाई थी।
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जबकि मुख्य आरोपी रविंद्र प्रधान की डासना जेल में ही संदिग्ध परिस्थितियों में फैसले से पूर्व ही मौत हो चुकी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि यूपी के तत्कालीन सिंचाई मंत्री डा. मेराजुद्दीन के खिलाफ 340सीआरपीसी केतहत अलग से प्रकीर्ण वाद दर्ज होगा। मेराजुद्दीन मामले की सुनवाई तभी से सुनवाई कोर्ट में विचाराधीन थी।
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शनिवार को सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने माना कि पूर्व मंत्री डा. मेराजुद्दीन ने झूठे बयान दिए थे कि कविता के साथ जो सीडी बनी थी, उसमें वह नहीं हैं।
जबकि जांच में स्पष्ट था कि सीडी में वही थे। कोर्ट ने कहा कि डा. मेराजुद्दीन अहमद के खिलाफ समक्ष न्यायालय में झूठी गवाही देने का प्रकरण विधिनुसार चलाया जाए। यह वाद दर्ज कराने के लिए कोर्ट ने न्यायालय में ही कार्यरत वाद लिपिक राकेश कुमार को अधिकृत किया है।
सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक एस. इस्लाम के मामले में कोर्ट ने आदेश दिया है कि ‘इस आदेश की एक प्रति सीबीआई को तत्कालीन लोक अभियाोजक एस. इस्लाम के विरुद्ध गवाही ठीक प्रकार से न कराने के संबंध में जांच कर आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाए।