{"_id":"6ad0e2972902be8e8805dfc0","slug":"five-accused-acquitted-in-delhi-riots-case-delhi-ncr-news-c-503-1-del1005-2054-2026-10-15","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi NCR News: दिल्ली दंगा मामले में पांच आरोपी बरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Delhi NCR News: दिल्ली दंगा मामले में पांच आरोपी बरी
विज्ञापन
-कोर्ट ने कहा-पुलिस ने सबूतों की कमी दूर करने की कोशिश की
अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 में हुए दंगों के दौरान एक व्यक्ति को गोली लगने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पांच आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ने मामले में सबूतों की कमी को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों के घटनास्थल पर मौजूद होने और वारदात में शामिल होने के आरोप साबित नहीं कर सकी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही थी। आरोपियों पर दंगा करने, हथियारों के साथ दंगा करने, गैरकानूनी जमावड़ा लगाने और हत्या की कोशिश सहित कई आरोप लगाए गए थे। मामले में आरोपी विक्रम की मौत होने के बाद 15 जुलाई को उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। मामला 25 फरवरी 2020 का है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करदमपुरी पुलिया के पास हिंसा के दौरान रिजवान नाम के व्यक्ति के सिर में गोली लगी थी। इस घटना को लेकर पुलिस ने तीन दिन बाद एफआईआर दर्ज की थी।
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 में हुए दंगों के दौरान एक व्यक्ति को गोली लगने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पांच आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ने मामले में सबूतों की कमी को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों के घटनास्थल पर मौजूद होने और वारदात में शामिल होने के आरोप साबित नहीं कर सकी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही थी। आरोपियों पर दंगा करने, हथियारों के साथ दंगा करने, गैरकानूनी जमावड़ा लगाने और हत्या की कोशिश सहित कई आरोप लगाए गए थे। मामले में आरोपी विक्रम की मौत होने के बाद 15 जुलाई को उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी। मामला 25 फरवरी 2020 का है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करदमपुरी पुलिया के पास हिंसा के दौरान रिजवान नाम के व्यक्ति के सिर में गोली लगी थी। इस घटना को लेकर पुलिस ने तीन दिन बाद एफआईआर दर्ज की थी।