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तेंदुए के लिए जाल बिछाने के खिलाफ याचिका दायर
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 07 Dec 2016 01:04 AM IST
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तेंदुआ
- फोटो : अमर उजाला
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यमुना जैव विविधता पार्क में तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। यहां हाल ही में तेंदुआ दिखाई दिया था। अदालत ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार व दिल्ली के मुख्य वन्यजीव वार्डन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, के अलावा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के वन्य जीव संरक्षण के निदेशक को भी नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी पक्षों को इस मामले में अपना पक्ष रखने का निर्देश देते हुए सुनवाई तीन मार्च तय की है।
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याचिका में दावा किया गया है कि मुख्य वन्य जीव वार्डन जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली के भीतर जंगली जानवरों के संरक्षण की है वह स्वयं तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल बिछा कर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जो तेंदुआ दिखाई दिया है वह लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है। उसी जानवर को पकड़ा जा सकता है जो मानव जीवन के लिए खतरनाक, अपंग या रोगग्रस्त है।
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