भांग खिलाकर बाप ने किया ऐसा कि कभी नहीं भूल पाएगी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
भांग खिलाकर नाबालिग बेटी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में एक अन्य दोषी युवक को अदालत ने 12 साल कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषियों के प्रति नरमी बरतने से इनकार करते हुए कहा कि पीड़िता के पिता ने रिश्तों में उसके भरोसे को तोड़ा है जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी।
मामला दिल्ली के उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके का है।
मां ने पति के खिलाफ दर्ज कराई थी एफआईआर
रोहिणी जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौतम मनन ने अपने फैसले में कहा कि बच्चों के उनके माता-पिता से प्यार और दुलार मिलना चाहिए लेकिन इस मामले में दोषी ने अपनी बेटी को ऐसा धोखा दिया है जिसे भूलना उसके लिये मुश्किल होगा।
अदालत ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को कोर्ट ने पीड़िता को एक लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ मई 2012 में एफआईआर दर्ज करवाई थी।