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Faridabad News: ऑनलाइन बेच दी थी पुरानी हार्ड डिस्क, अब देना होगा एक लाख रुपये का मुआवजा
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- 2018 में ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से खरीदी थी कि एक टीबी पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से खरीदी सैमसंग की एक टीबी पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पुरानी निकलने पर खरीदार युवती को कंपनी की तरफ से एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजा आर राम ट्रेडिंग सर्विस की तरफ से दिया जाएगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
सेक्टर-71 निवासी कविता देवी ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने 1 जनवरी 2018 को फ्लिपकार्ट वेबसाइट के माध्यम से 5,342 रुपये में सैमसंग की एक टीबी पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीदी थी। उन्होंने अपने पुराने लैपटॉप को बेचने से पहले अपनी शादियों, जन्मदिनों, अंतरराष्ट्रीय दौरों की तस्वीरें, वीडियो और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज उस नई हार्ड डिस्क में ट्रांसफर किए थे।
अगले ही दिन जब उसने हार्ड डिस्क को कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहा, तो वह कनेक्ट नहीं हुई। इसके बाद वह डेटा रिकवरी के लिए एक प्राइवेट मैकेनिक से संपर्क किया गया, तो पता चला कि हार्ड डिस्क का कनेक्टर खराब है और उसमें जो डेटा मिला, वह किसी अन्य व्यक्ति का था। इस पर उन्हें पता चला कि उन्हें पुरानी और इस्तेमाल की हुई हार्ड डिस्क को नया बताकर बेच दिया गया।
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आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि विक्रेता आर राम ट्रेडिंग सर्विस को आदेश दिया है कि 5324 रुपये खरीदार को नौ प्रतिशत की दर से वापस करें। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी पर एक लाख रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 11 हजार रुपये दिए जाएं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से खरीदी सैमसंग की एक टीबी पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पुरानी निकलने पर खरीदार युवती को कंपनी की तरफ से एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजा आर राम ट्रेडिंग सर्विस की तरफ से दिया जाएगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
सेक्टर-71 निवासी कविता देवी ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने 1 जनवरी 2018 को फ्लिपकार्ट वेबसाइट के माध्यम से 5,342 रुपये में सैमसंग की एक टीबी पोर्टेबल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीदी थी। उन्होंने अपने पुराने लैपटॉप को बेचने से पहले अपनी शादियों, जन्मदिनों, अंतरराष्ट्रीय दौरों की तस्वीरें, वीडियो और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज उस नई हार्ड डिस्क में ट्रांसफर किए थे।
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अगले ही दिन जब उसने हार्ड डिस्क को कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहा, तो वह कनेक्ट नहीं हुई। इसके बाद वह डेटा रिकवरी के लिए एक प्राइवेट मैकेनिक से संपर्क किया गया, तो पता चला कि हार्ड डिस्क का कनेक्टर खराब है और उसमें जो डेटा मिला, वह किसी अन्य व्यक्ति का था। इस पर उन्हें पता चला कि उन्हें पुरानी और इस्तेमाल की हुई हार्ड डिस्क को नया बताकर बेच दिया गया।
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आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि विक्रेता आर राम ट्रेडिंग सर्विस को आदेश दिया है कि 5324 रुपये खरीदार को नौ प्रतिशत की दर से वापस करें। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी पर एक लाख रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 11 हजार रुपये दिए जाएं।