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सफाई कर्मियों को 60 साल तक मिलेगी सेवा सुरक्षा: विपुल गोयल
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10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत पात्र कर्मचारियों की भत्तों समेत कुल मासिक देय राशि बढ़ाकर 25,560 रुपये तक की जाएगी
अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। सफाई कर्मचारियों के हित में प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पालिका रोल पर कार्यरत पात्र सफाई कर्मियों को अब 60 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा मिलेगी। वहीं, 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत पात्र कर्मचारियों की भत्तों समेत कुल मासिक देय राशि बढ़ाकर 25,560 रुपये तक की जाएगी। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों के सम्मान, अधिकार और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में काम कर प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ दिनों से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सरकार ने उनकी लगभग सभी मांगों पर सहमति जताते हुए समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार का प्रयास है कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान संवाद और सकारात्मक वातावरण में हो तथा स्वच्छता व्यवस्था भी प्रभावित न हो।
मंत्री ने बताया कि पालिका रोल पर कार्यरत पात्र सफाई कर्मियों को हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ (सर्विस की सुनिश्चितता) एक्ट, 2024 के तहत सेवा सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों की नौकरी 60 वर्ष की आयु तक सुरक्षित रहेगी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह कई अन्य लाभ भी मिलेंगे।
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वर्तमान में सफाई कर्मियों को भत्तों सहित 20,590 रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं। अब 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत पात्र कर्मचारियों की मासिक देय राशि 25,560 रुपये तक करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा वार्षिक महंगाई भत्ता, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश और एचकेआरएन के तहत एक्स-ग्रेशिया वित्तीय सहायता व नियुक्ति जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।
गोयल ने सफाई कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मचारियों की भूमिका जनसेवा से सीधे जुड़ी है। सरकार उनके सम्मान, अधिकार और सुरक्षित भविष्य के लिए लगातार काम करती रहेगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। सफाई कर्मचारियों के हित में प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पालिका रोल पर कार्यरत पात्र सफाई कर्मियों को अब 60 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा मिलेगी। वहीं, 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत पात्र कर्मचारियों की भत्तों समेत कुल मासिक देय राशि बढ़ाकर 25,560 रुपये तक की जाएगी। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों के सम्मान, अधिकार और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में काम कर प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ दिनों से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सरकार ने उनकी लगभग सभी मांगों पर सहमति जताते हुए समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार का प्रयास है कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान संवाद और सकारात्मक वातावरण में हो तथा स्वच्छता व्यवस्था भी प्रभावित न हो।
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मंत्री ने बताया कि पालिका रोल पर कार्यरत पात्र सफाई कर्मियों को हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ (सर्विस की सुनिश्चितता) एक्ट, 2024 के तहत सेवा सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों की नौकरी 60 वर्ष की आयु तक सुरक्षित रहेगी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह कई अन्य लाभ भी मिलेंगे।
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वर्तमान में सफाई कर्मियों को भत्तों सहित 20,590 रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं। अब 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत पात्र कर्मचारियों की मासिक देय राशि 25,560 रुपये तक करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा वार्षिक महंगाई भत्ता, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश और एचकेआरएन के तहत एक्स-ग्रेशिया वित्तीय सहायता व नियुक्ति जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।
गोयल ने सफाई कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कर्मचारियों की भूमिका जनसेवा से सीधे जुड़ी है। सरकार उनके सम्मान, अधिकार और सुरक्षित भविष्य के लिए लगातार काम करती रहेगी।