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अब घर बैठे ऑनलाइन भर सकेंगे संपत्ति कर
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फरीदाबाद। शहरवासियों को अब अपना संपत्ति कर जमा करवाने के लिए नगर निगम में बाबुओं के पास धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। वे अपने घर बैठे ही ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। नगर निगम ने शनिवार को 2.62 लाख संपत्ति करदाताओं का डाटा ऑनलाइन कर दिया है। कोई भी व्यक्ति onlineharyana.gov.in साइट पर जाकर अपने नाम, पते या फिर संपत्ति आईडी से बकाया संपत्ति कर की जानकारी लेकर उसका भुगतान कर सकता है।
नगर निगम पिछले काफी समय से संपत्ति कर के डाटा को ऑनलाइन करने के प्रयास में जुटा हुआ था, मगर कोई न कोई तकनीकी खामी के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। निगमायुक्त डॉ. यश गर्ग ने इस साल अप्रैल तक संपत्ति कर को ऑनलाइन करने के लिए सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को हिदायत दी थी। लॉकडाउन के कारण एक बार फिर मामला लंबित हो गया था। नगर निगम आयुक्त डा. यश गर्ग ने बताया कि शनिवार से डाटा ऑनलाइन कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि 20 मई को जारी नीति के तहत जिन संपत्ति करदाताओं ने पिछले तीन सालों में प्रत्येक वर्ष अपना संपत्ति कर निर्धारित तिथि 31 जुलाई से पहले जमा करवाया है, उन्हें 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट देने और 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक के बकाया मूल संपत्ति कर पर 25 प्रतिशत की छूट और ए मुश्त बकाया संपत्ति कर आगामी 31 अक्तूबर तक जमा करवाने पर संपूर्ण ब्याज की राशि माफ किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को निगम कार्यालय में ही आना होगा।
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नगर निगम पिछले काफी समय से संपत्ति कर के डाटा को ऑनलाइन करने के प्रयास में जुटा हुआ था, मगर कोई न कोई तकनीकी खामी के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। निगमायुक्त डॉ. यश गर्ग ने इस साल अप्रैल तक संपत्ति कर को ऑनलाइन करने के लिए सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को हिदायत दी थी। लॉकडाउन के कारण एक बार फिर मामला लंबित हो गया था। नगर निगम आयुक्त डा. यश गर्ग ने बताया कि शनिवार से डाटा ऑनलाइन कर दिया गया है।
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उन्होंने बताया कि 20 मई को जारी नीति के तहत जिन संपत्ति करदाताओं ने पिछले तीन सालों में प्रत्येक वर्ष अपना संपत्ति कर निर्धारित तिथि 31 जुलाई से पहले जमा करवाया है, उन्हें 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट देने और 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक के बकाया मूल संपत्ति कर पर 25 प्रतिशत की छूट और ए मुश्त बकाया संपत्ति कर आगामी 31 अक्तूबर तक जमा करवाने पर संपूर्ण ब्याज की राशि माफ किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को निगम कार्यालय में ही आना होगा।
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