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हाईटेंशन तारों के नीचे है मकान तो 15 दिन में करना होगा खाली

Sat, 14 Mar 2020 11:24 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Mar 2020 11:24 PM IST
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If the house is under high tension wires, it will be empty in 15 days
फरीदाबाद। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) मुख्यालय ने 11 और 33 केवीए लाइनों के नीचे मकान बनाकर रहे लोगों को 15 दिनों में घर खाली करने के लिए कहा है। इसके साथ ही जिन लोगों ने घरों के छज्जों को तारों के समीप बनाया है, उन्हें जल्द हटाने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर निगम की ओर से उन्हें तोड़ दिया जाएगा। निगम के आदेश से लोगों में अफरा-तफरी है।
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जानकारी के अनुसार डबुआ कॉलोनी, संजय कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, पर्वतिया कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, इंद्रा एंक्लेव, ओल्ड फरीदाबाद सरूरपुर, नंगला, पाली आदि इलाके में करीब 20 हजार लोगों ने तारों के नीचे व घरों के छज्जे लाइनों के साथ चिपका कर बनाए हुए हैं। बिजली निगम ने बिजली लाइनों को शिफ्ट करने की बजाय हजारों मकान मालिकों को ही नोटिस देने का आदेश जारी किया है। निगम ने बिजली लाइनों के नीचे बने मकान और लाइन से लगते छज्जों को अवैध निर्माण बताया है और इन अवैध निर्माण बताते हुए हटाने को कहा है। इसके लिए निगम की ओर से नोटिस प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इससे दो दर्जन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों में अफरा-तफरी मची हुई है। बिजली निगम की इस कार्रवाई से शहरवासियों में रोष व्याप्त है।
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बिजली निगम मुख्यालय की ओर से 11 और 33 केवीए की लाइन के नीचे व लाइनों के साथ लगते घरों के छज्जों को हटाने के आदेश मिले हैं। विभाग की ओर से मकान मालिकों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि वह अवैध निर्माणों को स्वयं हटा लें। - जितेंद्र ढुल, कार्यकारी अभियंता, बिजली निगम
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