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Faridabad News: दो प्लॉट का एग्रीमेंट कर लाखों की ठगी के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

Mon, 16 Mar 2026 12:18 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Mar 2026 12:18 AM IST
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Agreement of two plots quashes advance bail of accused in fraud of millions
संवाद न्यूज एजेंसी
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फरीदाबाद। जमीन के सौदे में धोखाधड़ी के आरोपी को अदालत से राहत नहीं मिली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी लक्ष्मण सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। शिकायतकर्ता के अनुसार उसने अपनी बहन के साथ मिलकर आरोपी से प्लॉट खरीदने का एग्रीमेंट किया था। बाद में पता चला कि आरोपी ने वही प्लॉट किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। जब शिकायतकर्ता ने इस बारे में आरोपी से सवाल किया तो उसने वर्ष 2022 में 220 वर्ग गज का दूसरा प्लॉट देने का नया एग्रीमेंट कर दिया।


आरोप है कि आरोपी ने इस सौदे के लिए पैसे भी ले लिए, लेकिन बाद में यह प्लॉट भी किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि जिस जमीन का एग्रीमेंट किया गया था, उसका मालिक भी आरोपी नहीं था। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि जांच के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। ऐसे में अग्रिम जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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