फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Accused denied bail in murder case of SPO

Faridabad News: एसपीओ की हत्या के मामले में आरोपी को नहीं मिली जमानत

Sat, 21 Mar 2026 12:42 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 21 Mar 2026 12:42 AM IST
विज्ञापन
Accused denied bail in murder case of SPO
सूरजकुंड थाने में 26 जुलाई 2023 को दर्ज हुई थी एफआईआर
विज्ञापन

पलवल के मितरोल गांव निवासी संतोष को पुलिस ने किया था गिरफ्तार
जिला अदालत ने खारिज की आरोपी की जमानत याचिका

अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। सूरजकुंड थाना इलाके में एसपीओ के सिर पर टाइल से वार कर हत्या मामले में आरोपी को अदालत से राहत नहीं मिली। पलवल के मितरोल गांव निवासी संतोष के अधिवक्ता की ओर से जमानत याचिका पर दलील दी गई कि इसे केस में गलत फंसाया गया है। वारदात का कोई चश्मदीद नहीं है। 26 जुलाई 2023 से ये हिरासत में है।
वहीं अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि आरोपी ने गंभीर अपराध किया है। मृतक मोहनलाल के बेटे प्रशांत का आधार कार्ड आरोपी से बरामद हुआ था। सभी पक्षों को सुनकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन


सूरजकुंड थाना में ये एफआईआर 26 जुलाई 2023 को दर्ज हुई थी। मामले में सिपाही सुरेश कुमार ने एफआईआर के लिए दी गई शिकायत में बताया कि वो राइडर नंबर 21 पर इंचार्ज तैनात था। 25 जुलाई 2023 की रात वो एसपीओ मोहनलाल के साथ नाइट ड्यूटी पर था। रात लगभग 8 बजे दोनों सूरजकुंड गोलचक्कर पर मौजूद थे। एसपीओ मोहनलाल ने कहा कि वो पुलिस पिकेट में मोबाइल चार्जर भूल गया है और लेने चला गया। रात लगभग सवा 9 बजे सिपाही सुरेश को एक चाय वाले ने बताया कि पुलिस पिकेट के पास पुलिसकर्मी घायल पड़ा है। सिपाही सुरेश वहां पहुंचा तो एसपीओ मोहनलाल घायल हालत में था। उसे तुरंत पास के निजी अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान एसपीओ की मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच शुरू की। कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने पलवल के मितरोल गांव निवासी युवक संतोष को गिरफ्तार किया। जांच के बाद पुलिस ने दावा किया कि एसपीओ से कहासुनी होने पर आरोपी ने टाइल उठाकर उस पर वार किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सिर्फ सिर पर 6 चोट के अलावा शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोट की बात सामने आई। पुलिस ने मृतक के बेटे का आधार कार्ड भी आरोपी से बरामद करने का दावा किया। आरोपी को जेल भेजने के बाद चालान अदालत में पेश किया गया। अब अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed