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Faridabad News: घर की छत पर बेचने के लिए रखे थे 83 किलो प्रतिबंधित पटाखे, आरोपी गिरफ्तार
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पांच कट्टों में मिले रॉकेट बम, सुतली बम और अन्य पटाखे
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। न्यू तिलपत कॉलोनी में घर की छत पर बेचने के लिए छिपाकर रखे 83 किलो प्रतिबंधित पटाखे क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 की टीम ने बरामद किए हैं। मौके से रोहताश (55) को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पांच प्लास्टिक कट्टों में रॉकेट बम, सुतली बम, पटाखे, आकाश में छोड़ी जाने वाली आतिशबाजी समेत अन्य पटाखे मिले।
आरोपी के पास पटाखों के भंडारण और बिक्री का लाइसेंस या परमिट नहीं था। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, 14 सितंबर को क्राइम ब्रांच की टीम गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि रोहताश अवैध पटाखे बेचता है और बिक्री के लिए पटाखे अपने घर की छत पर छिपाकर रखे हुए है। सूचना पर टीम न्यू तिलपत कॉलोनी स्थित मकान पर पहुंची। रोहताश को बाहर बुलाकर पूछताछ के बाद उसे छत पर ले गई। वहां पुराने कपड़ों के नीचे पांच प्लास्टिक कट्टे रखे मिले। इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन किया तो कट्टों का वजन 19, 16, 17, 20.5 और 10.5 किलो निकला। कुल वजन 83 किलो था। पुलिस ने पटाखों को कब्जे में लेकर ई-साक्ष्य एप पर वीडियोग्राफी की, आरोपी से लाइसेंस और परमिट मांगा गया लेकिन वह कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी(1)(बी) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 125, 223 व 288 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। न्यू तिलपत कॉलोनी में घर की छत पर बेचने के लिए छिपाकर रखे 83 किलो प्रतिबंधित पटाखे क्राइम ब्रांच सेक्टर-30 की टीम ने बरामद किए हैं। मौके से रोहताश (55) को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान पांच प्लास्टिक कट्टों में रॉकेट बम, सुतली बम, पटाखे, आकाश में छोड़ी जाने वाली आतिशबाजी समेत अन्य पटाखे मिले।
आरोपी के पास पटाखों के भंडारण और बिक्री का लाइसेंस या परमिट नहीं था। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, 14 सितंबर को क्राइम ब्रांच की टीम गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि रोहताश अवैध पटाखे बेचता है और बिक्री के लिए पटाखे अपने घर की छत पर छिपाकर रखे हुए है। सूचना पर टीम न्यू तिलपत कॉलोनी स्थित मकान पर पहुंची। रोहताश को बाहर बुलाकर पूछताछ के बाद उसे छत पर ले गई। वहां पुराने कपड़ों के नीचे पांच प्लास्टिक कट्टे रखे मिले। इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन किया तो कट्टों का वजन 19, 16, 17, 20.5 और 10.5 किलो निकला। कुल वजन 83 किलो था। पुलिस ने पटाखों को कब्जे में लेकर ई-साक्ष्य एप पर वीडियोग्राफी की, आरोपी से लाइसेंस और परमिट मांगा गया लेकिन वह कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सका। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी(1)(बी) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 125, 223 व 288 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
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