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एलओआई मामले में एसटीपी निलंबित, पंचकूला मुख्यालय से हुए अटैच
Updated Mon, 19 Mar 2018 08:55 PM IST
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एलओआई मामले में एसटीपी निलंबित, पंचकुला मुख्यालय से हुए अटैच
फरीदाबाद। सूरजकुंड रोड पर फार्म हाउस संचालकों को सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) के लिए एलओआई (सशर्त अनुपति पत्र) जारी करने के मामले में नगर निगम के वरिष्ठ नगर योजनाकार (एसटीपी) सतीश पाराशर को सोमवार को स्थानीय शहरी निकाय विभाग ने निलंबित कर दिया है। नगर निगम में उनके निलंबन आदेश सोमवार शाम को पहुंचे। विभाग ने पाराशर को स्थानीय शहरी निकाय विभाग के मुख्यालय पंचकुला से अटैच किया गया है। वहीं नगर निगम आयुक्त मोहम्मद शाइन ने सतीश पाराशर द्वारा जारी की गई पांच फार्म हाउस की एलओआई भी रद्द कर दी है। इस मामले की यह भी जांच होगी कि एलओआई जारी करने में किस-किस की लापरवाही रही है।
सूरजकुंड रोड पर पांच फार्म हाउस संचालकों को गलत तरीके से एलओआई जारी करने का मामला विधानसभा बजट सत्र में उठा था। तिगांव से कांग्रेस विधायक ललित नागर ने यह मामला मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष उठाया था। इसको विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ था और सरकार की खूब किरकिरी हुई। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच कराई। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने इस मामले में एसटीपी सतीश पाराशर को दोषी पाया और निलंबन के आदेश दिए थे। सोमवार को उनके निलंबन आदेश जारी कर दिए गए और सभी फार्म हाउस की एलओआई भी रद्द कर दी गई।
सरकार की तरफ से जारी किए एसटीपी सतीश पाराशर के निलंबन आदेश निगम मुख्यालय में पहुंच गए हैं। उन्होंने पंचकूला मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। साथ ही फार्म हाउसों को जारी की गई एलओआई भी रद्द कर दी है।
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- मोहम्मद शाइन, नगर निगम, आयुक्त
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फरीदाबाद। सूरजकुंड रोड पर फार्म हाउस संचालकों को सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) के लिए एलओआई (सशर्त अनुपति पत्र) जारी करने के मामले में नगर निगम के वरिष्ठ नगर योजनाकार (एसटीपी) सतीश पाराशर को सोमवार को स्थानीय शहरी निकाय विभाग ने निलंबित कर दिया है। नगर निगम में उनके निलंबन आदेश सोमवार शाम को पहुंचे। विभाग ने पाराशर को स्थानीय शहरी निकाय विभाग के मुख्यालय पंचकुला से अटैच किया गया है। वहीं नगर निगम आयुक्त मोहम्मद शाइन ने सतीश पाराशर द्वारा जारी की गई पांच फार्म हाउस की एलओआई भी रद्द कर दी है। इस मामले की यह भी जांच होगी कि एलओआई जारी करने में किस-किस की लापरवाही रही है।
सूरजकुंड रोड पर पांच फार्म हाउस संचालकों को गलत तरीके से एलओआई जारी करने का मामला विधानसभा बजट सत्र में उठा था। तिगांव से कांग्रेस विधायक ललित नागर ने यह मामला मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष उठाया था। इसको विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ था और सरकार की खूब किरकिरी हुई। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच कराई। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने इस मामले में एसटीपी सतीश पाराशर को दोषी पाया और निलंबन के आदेश दिए थे। सोमवार को उनके निलंबन आदेश जारी कर दिए गए और सभी फार्म हाउस की एलओआई भी रद्द कर दी गई।
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सरकार की तरफ से जारी किए एसटीपी सतीश पाराशर के निलंबन आदेश निगम मुख्यालय में पहुंच गए हैं। उन्होंने पंचकूला मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। साथ ही फार्म हाउसों को जारी की गई एलओआई भी रद्द कर दी है।
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- मोहम्मद शाइन, नगर निगम, आयुक्त