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दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा
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दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा
फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर मई 2018 में एक किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने व उससे दुष्कर्म क रने वाले आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर कोर्ट ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
लीगल सेल के अधिवक्ता रविंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि मूलरूप से हाथरस जिले के रहने वाले एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ बल्लभगढ़ में किराये के मकान में रहते हैं। उनके तीन बेटी व दो बेटे हैं। पड़ोस में बिहार के रहने वाले प्रकाश कुमार नाम के युवक ने उनकी सबसे छोटी बेटी को मई 2018 मं बहला फुसला कर भगा ले गया। युवक ने दिल्ली में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे लेकर बिहार भाग गया। पुलिस ने 24 जून 2018 को किशोरी को बरामद कर दानापुर रेलवे स्टेशन से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल की सजा व दस हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।
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फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर मई 2018 में एक किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले जाने व उससे दुष्कर्म क रने वाले आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर कोर्ट ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
लीगल सेल के अधिवक्ता रविंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि मूलरूप से हाथरस जिले के रहने वाले एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ बल्लभगढ़ में किराये के मकान में रहते हैं। उनके तीन बेटी व दो बेटे हैं। पड़ोस में बिहार के रहने वाले प्रकाश कुमार नाम के युवक ने उनकी सबसे छोटी बेटी को मई 2018 मं बहला फुसला कर भगा ले गया। युवक ने दिल्ली में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसे लेकर बिहार भाग गया। पुलिस ने 24 जून 2018 को किशोरी को बरामद कर दानापुर रेलवे स्टेशन से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल की सजा व दस हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।
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