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केजरी सरकार ने फैसला पलटा, अब दिन में एक बार ही चालान

Wed, 30 Dec 2015 11:43 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 30 Dec 2015 11:43 AM IST
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Even-odd: the car will not break the law, seize will invoice.

राजधानी में सम-विषम फॉर्मूला के ट्रायल में कानून का उल्लंघन करने पर दो हजार रुपये का चालान होगा, लेकिन कार जब्त नहीं की जाएगी। चालान दिन में एक ही बार होगा।

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यह फैसला परिवहन मंत्री गोपाल राय और पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी के बीच हुई बैठक में लिया गया है। दोनों ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि समन्वय से कानून लागू कराएंगे। सिविल डिफेंस वालंटियर्स को बुधवार को छत्रसाल स्टेडियम में ट्रैफिक पुलिस अधिकारी प्रशिक्षण देंगे। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बताया कि वाहन जब्त किए जाने पर भी चर्चा हुई, लेकिन वाहन जब्त करने का अधिकार कानून में अभी नहीं है।
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साथ ही पूरे अभियान के समन्वय की जिम्मेदारी परिवहन आयुक्त परिमल राय, मंडलायुक्त ए एनबरासू और ट्रैफिक पुलिस के विशेष आयुक्त मुक्तेश चंदर को सौंपी गई है।
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पुलिस को मिलेंगे 5 हजार सिविल डिफेंस वालंटियर्स

Even-odd: the car will not break the law, seize will invoice.

परिवहन मंत्री ने कहा कि जो भी दिक्कतें आएंगी, यही तीनों निपटाएंगे। ज्यादा दिक्कत रही तो हमलोग फिर मिलेंगे। पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने कहा कि सम-विषम फॉर्मूला लागू करना कोई बड़ी चुनौती नहीं है।

रोजाना ट्रैफिक नियंत्रित करते हैं। जो उल्लंघन करते पकड़े जाएंगे, उनका एक बार 2000 रुपये का चालान करके वापस जाने की अपील की जाएगी। कुछ अन्य सुझाव भी दिए गए हैं। परिवहन मंत्री ने भरोसा दिलाया कि 5 हजार सिविल डिफेंस वालंटियर्स पुलिस को देंगे। वहीं पुलिस आयुक्त ने जनता से अपील की है कि कानून लागू करने में दिल्ली पुलिस और सरकार का साथ दें। नए साल पर कम से कम 15 दिन झूठ न बोलें।

दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन कानून, 1988 की धारा 2 के खंड 41 के साथ धारा 115 में प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 194 की उपधारा (1) के प्रावधान के अनुसार 2 हजार रुपये का जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। इसकी शक्ति हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के अधिकारी, एसडीएम को दी गई है।

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