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50 प्रतिशत राशि एडवांस निकाल सकेंगे EPF कर्मचारी, नहीं देना होगा ब्याज

Wed, 12 Apr 2017 10:59 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Wed, 12 Apr 2017 10:59 PM IST
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 EPF employees can withdraw 50 percent money in advance
rupees
कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से जुड़े सदस्य अब अपने ईपीएफ खाते से 50 प्रतिशत राशि एडवांस ले सकता है। इसके लिए कर्मचारियों को कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 
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साथ ही यह पैसा उसे दोबारा जमा करने की जरुरत नहीं पड़ेगी। कर्मचारी भविष्य निधि की तरफ से कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना की शु्रुआत की गई है। 
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अभी तक पीएफ सदस्य नौकरी छोड़ने के बाद अपना पूरा पैसा निकाल सकता था। आयोग ने कुछ नरमी बरतते हुए कुछ शर्तें रखी हैं। इन्हें पूरा करने के बाद पूरा पैसा दिए जाने का नियम है। 
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फरीदाबाद क्षेत्रीय आयुक्त भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पीएफ सदस्य बच्चों की शादी, उच्च शिक्षा, इलाज एवं आकस्मिक परिस्थितियों में जरूरत पड़ने पर अपने खाते से एडवांस ले सकते हैं।


इसमें कर्मचारी की कुल जमा राशि का 50 प्रतिशत राशि उधार स्वरूप दिया जाएगा, लेकिन इसे दोबारा जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 

कोई कर्मचारी एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी से जुड़ता है और अपनी पुरानी कंपनी के पीएफ खाते की पूरी राशि को निकालना चाहता है तो उस परिस्थिति में पैसा निकाल सकता है।



 
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