EPCA का निर्देश- दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों से होने वाले प्रदूषण पर लगाएं रोक
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के प्राधिकरणों के साथ बैठक में निर्देश दिया कि वे एनसीआर में निर्माण कार्यों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाएं।
साथ ही ईपीसीए ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को 2 से 4 नवंबर तक होने वाले एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में जेनरेटर चलाने की इजाजत दे दी है। यह कार्यक्रम इंडिया गेट के खुले मैदान में किया जाना है और इसमें करीब 54 देश हिस्सा लेंगे।
ईपीसीए के चेयरमैन भूरेलाल ने कहा कि आनंद विहार और गाजियाबाद व राजस्थान के भिवाड़ी में प्रदूषण की गंभीर हालत को सुधारने के लिए प्राधिकरणों को निर्देश दिया है। आनंद विहार में शौचालय निर्माण के साथ अतिक्रमण को हटाने के लिए एक माह का समय दिया गया है।
सम-विषम योजना को लेकर कोई चर्चा नहीं
बैठक में सम-विषम योजना, हेलीकॉप्टर से पानी छिड़काव व पार्किंग फीस बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। इस बारे चेयरमैन ने कहा कि हवा की गति ठीक होने के कारण अभी स्थिति में सुधार है।
यदि हालत गंभीर हुई तो जरूर सम-विषम योजना के साथ अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा। हेलीकॉप्टर से पानी के छिड़काव मामले पर भूरेलाल ने कहा कि वे दिल्ली सरकार की अक्ल की तारीफ करते हैं।
पहले स्थानीय उपाय किए जाने चाहिए। टैंकर के जरिये पानी छिड़काव व सड़क किनारों पर पेड़-पौधे लगाए जाएं, तो धूल कणों को वातावरण में घुलने से रोका जा सकता है।