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चुनाव आचार संहिता लागू, एक्टिव मोड में दिल्ली

Tue, 13 Jan 2015 11:39 AM IST
Updated Tue, 13 Jan 2015 11:39 AM IST
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Election code of conduct applies, in active mode Delhi Election Commission.

दिल्ली चुनाव की घोषणा के साथ राजधानी में सोमवार को तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है। आदर्श चुनाव आचार संहिता को ठीक से लागू कराने के लिए दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एक्टिव मोड में आ गया है।

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दिल्ली पुलिस समेत चुनाव आयोग की आधा दर्जन से टीमें आचार संहिता का उल्लघन करने वालों पर नजर रखने के लिए तैयार है। बैनर, होर्डिंग के अलावा सोशल मीडिया पर प्रचार करने वाले राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों पर भी आयोग नजर रख रहा है।
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दिल्ली में कुल 70 विधानसभा के लिए 14 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी जो कि 21 जनवरी तक चलेगी। चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों के लिए 7 फरवरी को मतदान पड़ेंगे। इस बार चुनाव में कुल 1.30 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। पूरी चुनाव प्रक्रिया 15 फरवरी तक चलेगी। नामांकन के लिए उम्मीदवारों को महज सात दिन मिलेगा क्योंकि 21 को रविवार के कारण छुट्टी रहेगी।
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ये टीम रखेगी चुनावों पर नजर

Election code of conduct applies, in active mode Delhi Election Commission.

दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण कुमार ने बताया कि आचार संहिता के लागू होते ही दिल्ली में चुनाव आयोग की टीमें तत्काल प्रभाव से काम में जुट गई है। उन्होंने बताया कि पर्यवेक्षक के अलावा प्रत्येक विधानसभा में एक खर्च पर्यवेक्षक और तीन सदस्यों वाली फ्लाइंग स्क्वायड टीम तैनात की गई है।

जिनके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाली टीम भी होगी। इसके अलावा पुलिस की टीम भी काम करेगी। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों के गतिविधियों, रैलियों व कार्यक्रमों की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी।

सभी राजनीतिक दलों को शहर में लगाए गए पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स व बिना प्रिंटिग प्रेस के नाम के लगे पोस्टर हटाने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ आरपी एक्ट 127 ए के तहत कार्रवाई की जाएगी।

व्यक्तिगत रुप से नहीं कर सकेंगे प्रचार

Election code of conduct applies, in active mode Delhi Election Commission.

यही नहीं पब्लिक फंड से लगाए गए प्रचार सामग्री को भी हटाया जाएगा। इसके अलावा सभी नोडल एजेंसियां एमसीजी, एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी को भी बैनर पोस्टर व होर्डिंग्स हटाने को कहा गया है।

निर्वाचन अधिकारी ने साफ किया है कि इस बार चुनाव में कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भी अपने घर की दीवार, कार पर भी किसी प्रत्याशी का पोस्टर बैनर नहीं लगा सकता है। राजनीतिक दल सिर्फ व्यवसायिक होर्डिंग्स वाली जगह ही अपने प्रचार के लिए बैनर पोस्टर लगा सकते है।

यही नहीं सोशल मीडिया पर भी प्रचार करने वाले नेताओं को भी उसे पोस्ट करने से पहले दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के मीडिया सर्टिफिकेशन व मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से मंजूरी लेनी होगी।

शिकायत के लिए कॉल सेंटर शुरू
आचार संहिता का उल्लघन की शिकायत करने के लिए दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी आज से ही 24 घंटे 7 दिन का कॉल सेंटर शुरू किया है। कोई भी व्यक्ति इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों को भी अपने यहां जल्द से जल्द कॉलसेंटर सुविधा शुरू करने के लिए कहा है। शिकायतों पर  चुनाव आयोग की टीम तुरंत कार्रवाई करेगी।

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