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ईडी ने जब्त की टेरर फंडिंग के आरोपी एजाज हुसैन ख्वाजा की संपत्ति,  2006 में किया था गिरफ्तार

Tue, 30 Jun 2020 07:20 PM IST
Mohit Mudgal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Mohit Mudgal Updated Tue, 30 Jun 2020 07:20 PM IST
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ED confiscated the property of aijaz hussain khawaja accused of Terror funding
प्रवर्तन निदेशालय - फोटो : ANI

साल 2006 में आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के बारामुला निवासी एजाज हुसैन ख्वाजा के खिलाफ मनी लॉड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सख्त दम उठाया है। मनी लॉड्रिंग एक्ट, 2002 (पीएमएलए) के तहत ईडी ने कुल 7.32 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है ।  इसमें दिल्ली के जंगपुरा में आवासीय फ्लैट, एजाज हुसैन ख्वाजा की पत्नी का बैंक बैलेंस शामिल हैं। 

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एजाज हुसैन ख्वाजा को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने साल 2006 में ढाई किलो आरडीएक्स और 49 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था। एजाज पाकिस्तानी आतंकियों और हुर्रियत के लिए काम करता था। दिल्ली पुलिस ने लोधी कॉलोनी इलाके से  एजाज को गिरफ्तार किया था। 
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एजाज ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि वो मुख्तार अहमद बट्ट के लिए काम करता है। बट्ट के कहने पर ही एजाज 49 लाख रुपये और आरडीएक्स लाया था। दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में मई 2009 में एजाज को सात साल की सजा सुनाई थी। 

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